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Abdullah Azam Passport Case: फर्जी पासपोर्ट केस में 7 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना; तीसरे मामले में भी दोषी करार

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पासपोर्ट केस में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप साबित हुआ।

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Shaurya Verma
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Abdullah Azam Passport Case: jरामपुर MP-MLA कोर्ट ने आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट  (Abdullah Azam Fake Passport case) बनवाए और उनका उपयोग भी किया। यह सजा उनके खिलाफ चल रहे जन्म प्रमाणपत्र और पैन कार्ड मामलों के बाद तीसरी सजा है। Abullah azam 7 year jail 

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दो जन्मतिथियां, दो पासपोर्ट… 

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अब्दुल्ला आज़म ने जानबूझकर कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच में सामने आया कि उनके पास मौजूद पासपोर्ट में:

पहले पासपोर्ट में जन्मतिथि — 1 जनवरी 1993

दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि — 30 सितंबर 1990

दूसरा पासपोर्ट (नंबर Z 4307442) जनवरी 2018 में जारी हुआ था, लेकिन गलत जानकारी मिलने पर बाद में जब्त कर लिया गया। 

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शिकायत BJP विधायक ने की थी

यह केस 2019 में शुरू हुआ, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने फर्जी कागज़ात देकर पासपोर्ट बनवाया। उनके खिलाफ IPC की धाराएँ 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। azam khan

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी

अब्दुल्ला आज़म शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। गवाहियों और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दे दिया। सजा सुनाते समय कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक जेल में बिताया गया समय सजा में शामिल माना जाएगा। 

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तीसरी सजा—जनम प्रमाण पत्र 

अब्दुल्ला आज़म इससे पहले दो अन्य मामलों में भी दोषी पाए जा चुके हैं—

दो पैन कार्ड मामले में: 7 साल की सजा

दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में (2023): 7 साल की सजा

वर्तमान में अज़म खान और अब्दुल्ला आज़म दोनों ही रामपुर जेल में बंद हैं।

वकील बोले—निर्णय का सम्मान करेंगे

अब्दुल्ला आज़म से मिलने पहुंचे उनके वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा, “कोर्ट जो भी निर्णय देगा, हम उसका सम्मान करेंगे।”   

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