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EPFO New Update: ईपीएफओ ने फिर दिया हायर पेंशन का मौका! इन कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ

EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा जारी किए गए एक नए अपडेट में यह बताया गया है कि हायर पेंशन से जुड़े एक प्रावधान को बहाल कर दिया गया है।

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Satya Sharma
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EPFO New Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा जारी किए गए एक नए अपडेट में यह बताया गया है कि हायर पेंशन से जुड़े एक प्रावधान को बहाल कर दिया गया है। इस सुविधा के बहाल होने से अब कर्मचारी वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन योगदान का विकल्प फिर से चुन सकेंगे। बता दें कि ईपीएफओ ने पहले इस सुविधा को बंद कर दिया था। 

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EPFO ने क्यों बंद की थी यह सुविधा

EPFO के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा EPF में जमा करते हैं। नियोक्ता के योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है। वहीं, 3.67 परसेंट पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि EPS की गणना पेंशन योग्य वेतन पर होती है, जिसकी अधिकतम लिमिट ₹15,000 तय है तो यही कारण है कि ज्यादा सैलरी पाने वालों को भी अक्सर कम पेंशन मिलती है। 

दरअसल, 1 सितंबर 2014 से पहले कर्मचारियों को अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन योगदान का विकल्प मिलता था, जिसका फायदा खासकर PSU कर्मचारियों को हुआ। लेकिन 2014 में वेतन सीमा तय होने के बाद यह हायर पेंशन विकल्प बंद हो गया और पहले से विकल्प चुन चुके कर्मचारियों के बीच भी भ्रम की स्थिति बन गई।

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साल 2014 में क्या बदला गया था  

बता दें कि 2014 में लागू की गई मौजूदा सीमा के अनुसार, न्यूनतम ईपीएस मासिक पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये (मूल वेतन+DA) निर्धारित है। इसके चलते अधिकतम संभव EPS Monthly Pension  7,500 रुपये तक सीमित कर दी गई। 2014 के बाद भर्ती होने वाले या जिनका वेतन इस सीमा से अधिक है, ऐसे कर्मचारी अपने पेंशन योगदान को वास्तविक मूल वेतन पर आधारित नहीं कर सकते, जिससे उनके संभावित पेंशन लाभ सीमित हो जाते हैं। 

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

  • हायर पेंशन सुविधा का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के संशोधन से पहले हायर पेंशन ऑप्शन को चुना था।
  • यह सभी ईपीएफओ सदस्यों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, यह कोई नया लाभ नहीं है, बल्कि पूर्व प्रावधान की बहाली मात्र है।
  • अगर आपने 2014 से पहले हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, तो सीधे इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे।
  • इस ऑप्शन के लिए नियोक्ता की सहमति भी जरूरी है।
  • कर्मचारी अकेले अपने दम पर ज्यादा योगदान नहीं चुन सकता।
  • यह सुविधा सभी EPFO सदस्यों पर अपने आप लागू नहीं होगी।

EPFO पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करें

पेंशन = (औसत सैलरी × नौकरी के साल) ÷ 70 
यहां औसत सैलरी का मतलब पिछले 60 महीनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का जोड़ है.

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