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Housing MP Budget 2026: बजट में शहरी विकास को मिला बड़ा बूस्ट, मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में बनेंगे 10 लाख नए मकान

Housing MP Budget 2026: आज वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि एमपी में अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

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Satya Sharma
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Housing MP Budget 2026: आज वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में प्रदेश का अग्रणी स्थान है। इस योजना अन्तर्गत अब तक 8 लाख 77 हज़ार आवास निर्मित हो चुके हैं। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। पी.एम. स्वनिधि योजनान्तर्गत 1 लाख 79 हज़ार शहरी पथ विक्रेताओं को रुपये 408 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है।

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प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए नवीन प्रस्तावित "द्वारकानगर योजना" अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में रुपये 5 हज़ार करोड़ का निवेश लक्षित है। नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु रुपये 2 हज़ार 316 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए रुपये 349 करोड़, अमृत 2.0 में रुपये 3 हज़ार 467 करोड़ तथा "नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान" अंतर्गत वर्ष 2026-27 में रुपये 1 हज़ार 57 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

एमपी में अगले 5 सालों में बनेंगे 10 लाख आवास

-प्रवेश कर से नगरीय निकायो को हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 3600 करोड़ का प्रावधान
- 16वे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के अन्तर्गत रुपये 2057 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 बी एल सी के अन्तर्गत रुपये 2000 करोड़ का प्रावधान
- मिलियन प्लस शहर (अमृत 2.0) के अन्तर्गत रुपये 1418 करोड़ का प्रावधान
-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 1058 करोड़ का प्रावधान
-पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/व्याज का प्रतिसंदाय के अन्तर्गत रुपये 982 करोड़ का प्रावधान
- एक लाख से कम जनसंख्या के शहर (अमृत 2.0) के अन्तर्गत रुपये 951 करोड़ का प्रावधान
-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर मेंशन (अमृत 2.0) के अन्तर्गत रुपये 871 करोड़ का प्रावधान
- मेट्रो रेल के अन्तर्गत रुपये 656 करोड़ का प्रावधान
- वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 600 करोड़ का प्रावधान
-मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए. डी. बी.) फेस-2 के अन्तर्गत रुपये 575 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान के अन्तर्गत रुपये 535 करोड़ का प्रावधान
- पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 491 करोड़ का प्रावधान
-वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 350 करोड़ का प्रावधान
-प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 ए. एच.पी. के अन्तर्गत रुपये 250 करोड़ का प्रावधान
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज्ड बाटर मेनेजमेंट के अन्तर्गत रुपये 250 करोड़ का प्रावधान
- कायाकल्प अभियान के अन्तर्गत रुपये 200 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण के अन्तर्गत रुपये 200 करोड़ का प्रावधान
अमृत 2.0 - ए. एण्ड. ओ. ई. रिफार्म इनसेन्टिव के अन्तर्गत रुपये 186 करोड़ का प्रावधान
-नगरीय निकायों को समेकित अनुदान (राज्य वित्त आयोग) के अन्तर्गत रुपये 151 करोड़ का प्रावधान
-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत रुपये 145 करोड़ का प्रावधान
-नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण के अन्तर्गत रुपये 100 करोड़ का प्रावधान
-डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड के अन्तर्गत रुपये 85 करोड़ का प्रावधान
-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- आई.ई. सी. के अन्तर्गत रुपये 67 करोड़ का प्रावधान
- गीता भवन के अन्तर्गत रुपये 60 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 केपेसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत रुपये 51 करोड़ का प्रावधान

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