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Pensioner Senior Citizen Budget: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए 'हर हाथ को काम' का संकल्प दोहराया है। आज वित्त मंत्री मध्य प्रदेश का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स को लेकर भी कईं राहत भरी घोषणाएं की।
इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से किए जाएंगे पेंशन संबंधी कार्य
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सेवानिवृत्ति स्वत्वों के त्वरित निर्धारण एवं भुगतान के लिए वर्तमान पेंशन नियमों को सरल एवं व्यावहारिक स्वरूप दिया जाकर नवीन नियम दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील किए जा रहे हैं। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि हमारी संवेदनशील सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा पुत्री को भी प्रदान की है। पेंशन सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है।
शासकीय सेवकों के लिए लागू सेवा एवं वित्तीय नियमों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक तथा सुगम बनाने की कार्यवाही निरन्तर प्रचलित है। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 13 वर्ष पश्चात, म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 48 वर्ष पश्चात तथा म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 49 वर्ष पश्चात, अद्यतन किए गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए नियम जारी किए जा रहे हैं। एन.पी.एस. अभिदाताओं को अब परिवार पेंशन की पात्रता भी होगी। म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम तथा म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम के अद्यतनीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।
बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान कहा कि प्रदेश के न्यू पेंशन स्कीम अभिदाता कर्मचारियों को भी अब परिवार पेंशन की भी पात्रता होगी। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है।
वरिष्ठजनों को तीर्थयात्रा दर्शन कराने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार वरिष्ठजनों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा की सुविधा प्रदान कर वरिष्ठजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में वर्ष 2025-26 में 9 हज़ार 600 वरिष्ठ जनों को तीर्थयात्रा कराई गई है। इस योजना अंतर्गत बजट में रुपये 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
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