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गुजरात दंगों के मामलों में Teesta Setalvad को मिली जमानत, फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामलों मे फर्जी सबूत गढ़ने की एफआईआर के सिलसिले में बुधवार को Teesta Setalvad को नियमित जमानत दे दी।

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Akash Upadhyay
गुजरात दंगों के मामलों में Teesta Setalvad को मिली जमानत, फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में कथित तौर पर फर्जी सबूत गढ़ने की एफआईआर के सिलसिले में बुधवार को Teesta Setalvad को नियमित जमानत दे दी।

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शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

ट्रायल कोर्ट के पास रहेगा Teesta Setalvad का पासपोर्ट

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जमानत के दौरान सीतलवाड़ का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा। वह गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेगी और उन गवाहों से दूर रहेगी जो ज्यादातर गुजरात में हैं।

ऐसी स्थिति में, जब वह इस शर्त का उल्लंघन करती पाई गई, तो अदालत ने गुजरात पुलिस को शीर्ष अदालत में जाकर जमानत रद्द करने की मांग करने की अनुमति दी।

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पिछले साल 2 सितंबर को शीर्ष अदालत ने उन्हें इस आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी कि वह एक महिला हैं और मामला 2002 से संबंधित है जहां अधिकांश सबूत दस्तावेजी हैं। ये शर्तें आज भी प्रासंगिक पाई गईं और इसलिए अदालत ने उन्हें जमानत पर बाहर रहने का निर्देश दिया

2002 के गुजरात दंगों का है मामला

पिछले साल 25 जून को, सीतलवाड को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ 2002 के गुजरात दंगों के मामले में कथित रूप से फर्जी सबूत बनाने के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक मामले में हिरासत में लिया गया था।

30 जुलाई को, अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने सीतलवाड और श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति बिना किसी दंड के आरोप लगा सकता है और बच सकता है।

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अंतरिम जमानत के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट

बाद में, गुजरात उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 19 सितंबर को तय की।

उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद बाद में उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का रुख किया।

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