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Maharashtra Politics: शिंदे गुट के 16 विधायकों को करना पड़ेगा अयोग्य घोषित, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता अनिल परब ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित करना पड़ेगा।

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Maharashtra Politics: शिंदे गुट के 16 विधायकों को करना पड़ेगा अयोग्य घोषित, जानें क्या है पूरा मामला

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता अनिल परब ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना पड़ेगा। जिन्होंने पिछले साल जून में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ

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बगावत की थी।

परब ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने इस पर दिशा निर्देश दिए हैं कि क्या कानूनी है और क्या गैरकानूनी, कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। अध्यक्ष को 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करना पड़ेगा और वह भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।’’ उन्होंने यहां पत्रकारों से

कहा, ‘‘अयोग्यता की इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उच्चतम न्यायालय उचित फैसला लेगा।’’ नार्वेकर ने पहले ही अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह याचिकाएं पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद दायर की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे ग्रुप की याचिका
इन सभी घटनाक्रमों के दौरान, ठाकरे समूह आक्रामक हो गया। ठाकरे ग्रुप के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के दो सप्ताह बाद भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. इसके विपरीत, हमने तीन बार

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कार्रवाई का अनुरोध किया।' लेकिन विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करते. सुनील प्रभु ने याचिका में मांग की थी कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें. तभी एक अहम खबर सामने आई।

कार्रवाई न करने का आरोप

ठाकरे समूह ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला लेने का आदेश दिया। लेकिन दो माह बाद भी विधानसभा

अध्यक्ष की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष से दोनों पक्षों की भूमिका सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘अयोग्यता की इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और सुप्रीम कोर्ट उचित फैसला लेगा।’’ नार्वेकर ने पहले ही अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह याचिकाएं पिछले साल शिवसेना के विभाजन के बाद दायर की

गई थीं. दोनों गुटों के 54 विधायकों द्वारा उनके खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपने जवाब प्रस्तुत करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तलब करने की संभावना है।

राहुल नार्वेकर शिंदे और ठाकरे से मिल सकते हैं

जुलाई 2022 में व्हिप नियुक्त करने का अधिकार किस पार्टी के पास है, इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए स्पीकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से मिल सकते हैं. नार्वेकर ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक की और अधिकारियों से उनकी अयोग्यता याचिकाओं पर

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सुनवाई शुरू होने से पहले शिंदे के नेतृत्व वाले 40 शिवसेना विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों द्वारा दायर जवाबों की जांच करने को कहा।

महाराष्ट्र विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि संभावना है कि स्पीकर पहले यह तय करेंगे कि पिछले साल जून और जुलाई के दौरान किस गुट का संविधान लागू था, जब एकनाथ शिंदे के वफादार 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया था।

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