भोपाल: राजधानी में अब ट्रैफिक नियमों (traffic rules) का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। अगर ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं तो समय पर चालान भरना ना भूलें, वरना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के कंट्रोल रूम से अब फोन कर बताया जा रहा है कि वे चालान जमा कर दें, वरना ऐसे मामलों को अब कोर्ट (court) में पेश किया जाएगा। इस नियम के तहत रोजोना 50 चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसके बाद इन पर मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act)के तहत कार्रवाई की होगी। इस नियम के अंतर्गत जुर्माने की राशि और सजा दोनों के प्रावधान है।
सैकड़ों लोगों को किया जा चुका है फोन
नए नियम के तहत पिछले कई दिनों से चालान नहीं भरने वाले सैकड़ों लोगों के पास फोन किया गया। ऐसे में अगर वह समय रहते चालान नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रोजाना 50 लोगों के चालान को कोर्ट में पेश का लक्ष्य रखा गया है।
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ऐसे देख सकते हैं अपना चालान
अपने ई-चालान को https://echallan.mponline.gov.in/ पर क्लिक कर देख सकते हैं। चालान एमपी ऑनलाइन से भी जमा कर सकते हैं।