नई दिल्ली। नया महीना शुरू होते ही New Rules From July 2022 हमारी रोजमर्रा से जुड़े नियम बदलना भी शुरू हो जाते हैं। कुछ नियमों हमारी सुविधा को बढ़ा देते हैं तो वहीं कुछ के बदलने से सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। तो चलिए आप भी जान लें कि आने वाले 10 दिनों में यानि 1 जुलाई से कौन—कौन से नियम बदलने वाले हैं। इन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसमें घरेलू गैस सिलेंडर आधार और पैन कार्ड को लिंक न कराना आदि शामिल हैं।
पैन आधार लिंक
पेन आधार लिंकिग के लिए भी अब समय आ गया है। यदि आपने अभी तक अपना पेन—आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। तो आपको अब अलर्ट होना होगा। क्योंकि ऐसा न करने पर आपका आधार बेकार हो जाएगा। साथ ही आपको इसके लिए 1000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। इसके लिए आपके पास केवल 10 दिन का समय बचा है। आपको बता दें आधार पैन लिंक कराने का आखिरी तारीख 30 जून है। इसके बाद जिनका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आप 30 जून के पहले ये काम कराते हैं तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा जबकि इसके बाद करने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 1000 रुपए हो जाएगी।
डीमैट अकाउंट की KYC
अगर शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हैं। तो ये नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअलस अपने ट्रेडिंग अकाउंट की KYC कराने की अंतिम तारीख 30 जून है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट अस्थाई रूप से बंद हो सकता है। और ऐसा होने पर सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप शेयर न तो खरीद पाएंगे और न ही बेच पाएंगे।
क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस
अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाते हैं तब तो आपको एलर्ट हो जाना चाहिए। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालों को 30 फीसदी टैक्स के बाद एक और झटका लगने वाला है। जिसके बाद अब आपको 1 फीसदी टीडीएस भी देना होगा। आपको बता दें आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में, आपको टीडीएस देना ही होगा।
बदल सकती है एलपीकी की कीमत —
हर महीने की शुरुआत में हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता ही है। ऐसे में संभवत: नए महीने की शुरुआत यानी 1 जुलाई इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
दिल्ली में प्रॉपर्टी पर टैक्स छूट
अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल दिल्ली में 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी जा रही है। लेकिन अगर आप इसके बाद टैक्स जमा करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
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