इंदौर। Indore News: परिवहन विभाग ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट(High Security Number Plate) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना आरटीओ में किसी भी वाहन का आवेदन स्वीकर नहीं किया जाएगा। हाई सिक्यिोरिटी नंबर प्लेट (Indore News) लगाए जाने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2024 है।
विभाग से जारी आदेश के मुताबिक वाहन की फिटनेस, ट्रांसफर नाम/पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुर्नपंजीयन समेत अन्य सभी कार्यों के लिए आवेदन आते हैं, इन्हें स्वीकर करने से पहले यह देखा जाएगा कि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है या नहीं। इसके अभाव में आवेदन स्वीकर नहीं किए जाएंगे।
क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
यह एक एल्यूमीनियम से बनी हुई नंबर प्लेट है, HSRP के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का सिंबल बना होता है।
इसके निचले हिस्से के बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकीय स्थायी पहचान संख्या लिखा रहता है। इस जिसे HSRP वाहन के डिजिटल पंजीकरण(Indore News) के बाद ही जारी किया जाता है, जो वाहन से जुड़ा होता है।
कैसे लगवाएं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
अप्रैल 2019 के पहले से पंजीकृत सभी दो और चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाहनों के शोरूप पर जामकर भी लगवा सकते हैं।
दो पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए करीब 500 रूपय और चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। शोरूम संचालकों को फीस की रसीद जरूर लें।
15 जनवरी के बाद भरना पड़ेगा जुर्माना
बतादे की नए नियम के मुताबिक 2019 से पहले के सभी वाहनों में हाई सिक्युरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में यदि 15 जनवरी के बाद वाहनों पर सिक्युरिटी नम्बर प्लेट नहीं दिखाई दी, तो सामान्य नम्बर प्लेट लगी होने पर भी चालान काटा जाएगा।
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