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भोपाल। MP News: मध्यप्रदेश में आम जनता से जुड़ी खबर सामने आ रही है। जहां शिवराज सरकार ने कोविड लॉकडाउन के दौरान नियम उल्लंघन के तहत दर्ज किए केस को वापस लेने का फैसला लिया है। यानि अब कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं होगी।
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गृहमंत्री ने दी जानकारी
गौरतलब है कोरोना महामारी (Coronavirus) के समय कोविड लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सामान्य धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। इसके अंतर्गत साधारण धाराओं के तहत लगाए गए सभी केस वापस लिए जाएंगे। ये जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि कोविड लॉकडाउन (mp news) के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे सभी केस वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी। जिन पर कोरोनाकाल में नियम उल्लंघन के मामले दर्ज है।
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नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट
- मध्य प्रदेश सरकार कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी।
- दमोह की गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ धारा 295 A और 506 B धारा में केस दर्ज किया गया है। आगे जैसे-जैसे जांच में और बिंदु आएंगे वैसे सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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