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Rewa Train Explosive Seized: ट्रेन से विस्फोटक सामग्री जब्त, उत्तरप्रदेश से लाई जा रही थी, एक महिला गिरफ्तार

रीवा में ट्रेन से लाई जा रही विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने एक महिला के पास से 50 किलोग्राम जिलेटिन और 400 नग डेटोनेटर बरामद किया। यह विस्फोटक उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था।

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BP Shrivastava
Rewa Train Explosive Seized

Rewa Train Explosive Seized: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में ट्रेन से लाई जा रही विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। डभौरा थाना पुलिस ने 50 किलोग्राम जिलेटिन और 400 नग डेटोनेटर बरामद कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह विस्फोटक सामग्री उत्तरप्रदेश से लाई गई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

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तीन महीने पहले भी रीवा में मिला था विस्फोटक

तीन महीने पहले रीवा में पुलिस ने विस्फोटक सामग्री से भरा एक ट्रक पकड़ा था और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद किया था। जिस ट्रक से यह विस्फोटक बरामद हुआ था उसका नंबर UP70HT4843 था। यानी ये ट्रक उत्तरप्रदेश का था।

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को बनाया था आरोपी

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने ग्राम इटार पहाड़ में गाड़ी को रोका और चालक से पूछताछ की। उसने अपना नाम सौरभ प्रजापति (25 वर्ष) बताया। आरोपी ग्वालियर जिले के मोहना थाना क्षेत्र के टिकुला गांव का रहने वाला है। उसने कहा कि वह अभी प्रयागराज जिले के लतीफपुर में रहता है और "जय मां विंध्यवासिनी इंटर प्राइजेज" कंपनी में ड्राइवर है।

ड्राइवर ने बताया था कि गाड़ी में विस्फोटक और बारूद की रॉड भरी है। हालांकि, पुलिस को ड्राइवर द्वारा बताए पते पर कोई नहीं मिला है।

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425 किलो विस्फोटक मिला था

वाहन नंबर UP70HT4843 में पुलिस को 17 कार्टून विस्फोटक रॉड (इंडोसुपर पावर 90-32 MM) मिले थे। हर कार्टून का वजन 25 किलो था, यानी कुल करीब 425 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। इसके अलावा एक कार्टून में बरीब 10 किलो रॉड, दो बंडल लाल रंग के ब्लास्टिंग तार और एक खुले कार्टून में विस्फोट में काम आने वाली सामग्री भी मिली। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर के संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर वाहन को कब्जे में ले लिया था।

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आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा

थाना प्रभारी के अनुसार, ड्राइवर सौरभ प्रजापति का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 288 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 (क), 6 के तहत दण्डनीय पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं आरोपी सौरभ प्रजापति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।

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