
Ratlam Love Story: मध्यप्रदेश के रतलाम कलेक्ट्रेट में मंगलवार, 9 दिसंबर को दोपहर में उस समय अजीबो-गरीब निर्मित हो गई, जब एक युवक अपनी प्रेमिका को उज्जैन आश्रय स्थल भेजने का विरोध करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। स्थिति को समझते हुए परिजन उसे तत्काल एक्टिवा से हॉस्पिटल ले गए।
क्या है पूरी प्रेम कहानी
यह मामला रतलाम के 20 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती के प्रेम की कहानी है। दोनों कुछ दिन पहले घर से भाग गए थे और 2 दिसंबर को स्टांप पर साथ रहने का एग्रीमेंट भी बनाया था। इसके बाद 4 दिसंबर को युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया।
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दोनों के बीच आड़े आए नियम
पुलिस के सामने हुए बयान में युवती ने अपने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया और युवक के साथ रहने की इच्छा जताई।
लेकिन यहां नियम दोनों के बीच आड़े आ गए। शादी के लिए युवक की उम्र 21 साल होना जरूरी है। युवक अभी 20 साल का है। इसलिए पुलिस ने नियमानुसार युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजने का निर्णय लिया।
युवती को उज्जैन आश्रय स्थल भेजने आदेश
मंगलवार को वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक नीता परिहार युवती को लेकर अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष पेश हुईं। यहां युवती को समझाया गया कि कानूनन शादी के लिए युवक की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। इसके बाद युवती को उज्जैन आश्रय स्थल भेजने के आदेश दिए गए।
युवक-युवती फूट-फूटकर रोने लगे
युवती के कलेक्ट्रेट आने की सूचना पर युवक भी अपने परिजनों के साथ वहां पहुंच गया। युवती को उज्जैन भेजे जाने की जानकारी मिलते ही युवक रोने लगा और उसे अपने से अलग न करने की गुहार लगाने लगा। युवती भी फूट-फूटकर रोने लगी। जब प्रशासक युवती को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगीं तो युवक पीछे-पीछे दौड़ा और गाड़ी रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए।
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परिजन बोले- जबरन युवती को उज्जैन भेजा
युवक की मां और बहन ने आरोप लगाया कि युवक बालिग है, दोनों चार साल से एक-दूसरे को जानते हैं और कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, फिर भी अधिकारियों ने जबरन युवती को उज्जैन भेजा जा रहा है।
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अपर कलेक्टर ने कहा- नियमानुसार आश्रय स्थल भेजा
वन स्टॉप सेंटर प्रशासक नीता परिहार ने बताया कि युवती की उम्र 19 साल 10 माह और युवक की उम्र 20 साल है। चूंकि युवक की उम्र 21 साल नहीं है और युवती माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे उज्जैन आश्रय स्थल भेजा गया है।
अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि युवती ने अपने बयान में युवक के साथ तत्काल जाने की इच्छा स्वेच्छा से नहीं जताई, इसलिए नियमानुसार उसे आश्रय स्थल भेजा गया है।
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