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MP Shops Establishment Act Update: अब घर बैठे 250 रुपये में बनवा सकेंगे दुकान-शोरूम का गुमाश्ता लाइसेंस, ऑनलाइन होगी प्रोसेस

मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार, 2 दिसंबर को मप्र दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। अब दुकान के लिए गुमास्ता लाइसेंस घर बैठे बनवा सकेेंगे।

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BP Shrivastava
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MP Shops Establishment Act Update

MP Shops Establishment Act Update: मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार, 2 दिसंबर को मप्र दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक पर लंबी चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इस विधेयक को जनविरोधी और व्यवसायियों के लिए जटिल बताते हुए विरोध किया, लेकिन सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था व्यापारी और दुकान संचालकों को आधुनिक सुविधा देने के लिए जरूरी है।

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अब घर बैठे बनवा सकेंगे गुमास्ता लाइसेंस

विधेयक पर जवाब देते हुए मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा, अब लोग घर बैठे ही दुकान स्थापना का सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे, जिससे समय और प्रक्रिया दोनों सरल होंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन के दौरान जियो-टैगिंग, आधार, पार्टनरशिप डीड और समग्र आईडी अनिवार्य होंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यदि कोई गड़बड़ी करता है तो वह बच नहीं पाएगा।

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गुमास्ता लाइसेंस बनवाने की फीस भी तय

मंत्री ने बताया कि दुकान स्थापना के लिए वर्तमान शुल्क 250 रुपए ही रहेगा। हालांकि, जरुरत पड़ने पर भविष्य में यह शुल्क बढ़ाया जा सकेगा। खास बात यह है कि शुल्क बढ़ाने के लिए दोबारा विधानसभा में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार इसे 2500 रुपए तक बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी।

विपक्ष ने छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ाने वाला बताया

विपक्ष ने इस संशोधन को अत्यधिक अधिकार देने वाला और छोटे व्यापारियों पर बोझ बढ़ाने वाला बताया, लेकिन सरकार का तर्क है कि इससे व्यवस्था और अधिक सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनेगी।

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गुमास्ता लाइसेंस बनवाने लिए जरूरी कागजात

  • आधार कार्ड 

  • पार्टनरशिप डीड 

  •  समग्र आईडी 

गुमास्ता लाइसेंस बनवाने कैसे करें आवेदन ?

गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए, आपको अपने राज्य के नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, आवेदन पत्र भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज (जैसे- पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण) अपलोड करने होंगे, और शुल्क का भुगतान करना होगा। सत्यापन के बाद, आपको एक पुष्टिकरण और लाइसेंस मिल जाएगा। 

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गुमास्ता लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस

  • वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य के नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जैसे मध्य प्रदेश के लिए MP Online)।

  • प्रोफाइल बनाएं: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो "न्यू रजिस्ट्रेशन" या "साइन अप" पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल तैयार करें। इसमें आपका नाम, पता और अन्य विवरण शामिल होंगे।

  • लॉगिन करें: अपनी बनाई हुई आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

  • आवेदन फॉर्म भरें: "दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण" या "गुमास्ता पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें और 'पंजीकरण फॉर्म ए' भरें।

  • दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज, जैसे- आवेदक का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पते का प्रमाण (बिजली का बिल, किरायानामा) और व्यवसाय पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

  • शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन भुगतान विधि का उपयोग करके आवश्यक शुल्क का भुगतान करें। 

  • आवेदन जमा करें: फॉर्म और भुगतान जमा करें।

  • सत्यापन और प्रमाण पत्र: अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी। सत्यापन के बाद, आपको ईमेल द्वारा या वेबसाइट से लॉग इन करके अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने को मिलेगा।

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