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MP High Court Grandson Custody Case: मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग पोते की कस्टडी (MP Grandson Custody Case) को लेकर दादा-दादी और बहू के बीच उपजा विवाद अब तक थमा नहीं है। (MP news)
हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था देते हुए दोनों पक्षों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने का सुझाव दिया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है। (Hindi news)
अनुकंपा नियुक्ति बाद घर छोड़ने का आरोप
भोपाल (Bhopal news) के गोविंदपुरा निवासी प्रमोद श्रीवास्तव और उनकी पत्नी रंजना श्रीवास्तव ने एसडीएम कोर्ट में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनके बेटे के देहांत के बाद बहू प्रियंका श्रीवास्तव को अनुकंपा नियुक्ति मिली। बुजुर्ग दंपती ने कहा कि प्रियंका को रेलवे में तृतीय श्रेणी की नौकरी मिलते ही उसने घर छोड़ दिया और पोते को भी साथ ले गई। प्रमोद श्रीवास्तव ने दावा किया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद से ही बहू प्रियंका श्रीवास्तव उनकी सेवा नहीं कर रही है और उन्होंने पोते की कस्टडी वापस दिलवाने की मांग की थी।
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एसडीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती
एसडीएम कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 का हवाला देते हुए प्रियंका को सास-ससुर का ध्यान रखने और पोते को दादा-दादी के साथ रखने का निर्देश दिया गया था। एसडीएम के इसी आदेश को बहू प्रियंका श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कस्टडी दादा-दादी को देने का अधिकार नहीं
प्रियंका की ओर से तर्क दिया गया कि एसडीएम कोर्ट को नाबालिग बच्चे की कस्टडी दादा-दादी को देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही घरेलू हिंसा का मामला हो जाने के कारण वह सास-ससुर के साथ नहीं रह पा रही है, हालांकि उन्हें उनकी सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है।
श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में 3 नए चीते छोड़े, प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुईं 32
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