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MP Employee News: प्रमोशन में आरक्षण पर रणनीति बनाने 23 को भोपाल में जुटेंगे अजाक्स के अधिकारी-कर्मचारी, प्रभार वाले पदों पर भी होगी चर्चा

भोपाल में रविवार 23 नवंबर को मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) की बड़ी बैठक होगी। सुबह 11 बजे से डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती मैदान, तुलसी नगर में मीटिंग होगी।

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Rahul Garhwal
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मप्र अजाक्स की 23 नवंबर को मीटिंग

MP Employee News: मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) 23 नवंबर, रविवार को भोपाल में एक महत्वपूर्ण सभा (MP Ajax Meeting) करेगा। तुलसी नगर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती मैदान में सुबह 11 बजे से बैठक होगी। मीटिंग में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के दूसरे मुद्दे भी बैठक में रखे जाएंगे।

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सभा का मुख्य एजेंडा

प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा

कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पद प्रभार नहीं मिलने का मुद्दा

वरिष्ठता से संबंधित पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक मामले

कर्मचारियों के प्रमोशन समेत दूसरे मुद्दों पर चर्चा

मीटिंग में अजाक्स अध्यक्ष रहेंगे मौजूद

मीटिंग में मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जे.एन. कंसोटिया, संतोष वर्मा समेत संगठन के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

प्रमोशन में आरक्षण मुख्य मुद्दा

jn kansotiya
मप्र अजाक्स अध्यक्ष जेएन कंसोटिया

मप्र अजाक्स के अध्यक्ष जेएन कंसोटिया ने कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग है जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। अभी तक की सभी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है जिसका अनुमोदन होता है। इसमें विषय लेते हैं जैसे बैकलॉग की भर्ती, पदोन्नति में आरक्षण, समाज के अन्य विषयों पर चर्चा होगी। मीटिंग में प्रदेशभर के पदाधिकारी शामिल होंगे।

'प्रमोशन में आरक्षण देना अनिवार्य नहीं'

मप्र अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इसमें क्रीमी लेयर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप तभी आरक्षण दे सकते हो जब आप ये सिद्ध कर दो कि ऊपर के पदों में इनका प्रतिनिधित्व कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति में आरक्षण देना अनिवार्य है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण देना अनिवार्य नहीं है। इसकी शर्तें हैं।

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प्रमोशन में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

क्रीमी लेयर में अगर कर्मचारी आ चुका है तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना है।

प्रतिनिधित्व पर्याप्त है तो आरक्षण नहीं देना है।

दक्षता पर प्रभाव पड़ रहा है तो नहीं देना है।

Sudhir Nayak
मप्र अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक

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