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MP Hawala Loot: 2.96 करोड़ रुपए के हवाला लूट केस में एसडीओपी पूजा पांडे और रितेश वर्मा  को नहीं मिली जमानत

मध्यप्रदेश में हवाला के 2.96 करोड़ रुपए लूटने के मामले में आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और रितेश वर्मा को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। दोनों की जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति को कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

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BP Shrivastava
MP Hawala Loot update

MP Hawala Loot update: मध्यप्रदेश में हवाला के 2.96 करोड़ रुपए लूटने के मामले में आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और रितेश वर्मा को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। दोनों की ओर से जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी गई, जिसे जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने मंजूर कर लिया।

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आरोपियों ने इसलिए लिया जमानत आवेदन वापस

दरअसल, इस मामले में अब तक ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश नहीं की गई है। आरोपियों की तरफ से कहा गया कि चार्जशीट आने और सभी दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद वे पुनः जमानत याचिका दाखिल करेंगे। इस वजह से उनकी वर्तमान याचिका वापस ले ली गई और दोनों जेल में ही रहेंगे।

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हवाला लूट कांड की आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे और रितेश वर्मा।

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कैसे हुआ था मामला उजागर ?

8-9 अक्टूबर की रात सिवनी पुलिस ने कटनी से जालना और नागपुर जा रही एक कार को रोका था, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए की हवाला रकम मिली थी। जांच में सामने आया कि इस मामले को दबाने के लिए एसडीओपी पूजा पांडे और उनकी टीम ने आरोपितों से सांठगांठ की थी। इन पर लूट, अपहरण और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं।
मामला सामने आने पर पुलिस ने पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर गिरफ्तार किया था।

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इससे पहले सेशन कोर्ट ने 25 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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