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Indore EOW Action: इंदौर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने डीएचएल इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (DHL Infrabulls International Pvt. Ltd.) के संचालकों के खिलाफ बंधक (मॉर्गेज) प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बेचने के गंभीर आरोप में केस (DHL Infrabulls Company Operator FIR) दर्ज किया है।
ईओडी ने आरोपी संचालक संतोष कुमार सिंह (Santosh Kumar), संजीव जायसवाल (Singh Sanjeev Jaiswal) और अनिरुद्ध देव (Anirudh Dev) के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आगे की बढ़ते जाना है डीएचएल इन्फ्राबुल्स की टैग लाइन है। इसी टैग लाइन के जरिए जल्द अरबपति बनने की चाह में डीएचएल गलत राह पर चलने लगी! सभी आरोपी इंदौर मेगापेलिस टॉवर एमजी रोड के निवासी हैं। इनके साथ अन्य भी आरोपी बनाए गए हैं।
सरकार के पास बंधक रखे थे प्लॉट्स
EOW की जांच में प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हुआ है कि कंपनी के संचालकों ने स्वयं को लाभ पहुंचाने और मध्यप्रदेश सरकार को हानि पहुंचाने के इरादे से यह कृत्य किया गया है। आरोपी कंपनी को यह भली-भांति जानकारी थी कि उनकी परियोजना आईकॉनस लैण्डमार्क-1 और आईकॉनस लैण्डमार्क-2 के कुल 249 प्लॉट कॉलोनी के विकास कार्य के बदले कॉलोनी सेल इंदौर और सरकार के पास बंधक रखे गए हैं।
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सरकार का था प्लॉट्स का कब्जा
इन प्लाट्स का मालिकाना हक और कब्जा वर्तमान में सरकार का था। कंपनी द्वारा उन्हें विमुक्त नहीं कराया गया था। इसके बावजूद, संचालकों ने अपर कलेक्टर, कॉलोनी सेल से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना जानबूझकर 15 बंधक प्लॉट अन्य पक्षकारों को अवैध रूप से बेच दिया और रजिस्ट्री कर दी।
दर्ज की गई धाराएं
डीएचएल इन्फ्राबुल्स इंटरनेशनल प्रा०लि० के संचालकों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, धारा 467 में मूल्यवान प्रतिभूति की कूटरचना, धारा 468 में धोखाधड़ी के उद्देश्य से कूटरचना, धारा 471 में कूटरचित दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना और धारा 120-बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया है।
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