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मध्यप्रदेश आरटीओ की नई गाइडलाइन: एमपी में एक्टिव नकली HSRP गिरोह, असली नंबर प्लेट के लिए ये है प्रोसेस

मध्यप्रदेश परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी कर नकली नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि HSRP लगाने का अधिकार केवल वाहन विनिर्माताओं (Manufacturers) के अधिकृत डीलर्स को ही है।

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sanjay warude
MP RTO SRP New Guideline

MP RTO SRP New Guideline: मध्यप्रदेश में वाहनों पर नकली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) लगाए जाने के मामले सामने आने के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है। 

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परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर नकली नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश में HSRP लगाने का अधिकार केवल वाहन विनिर्माताओं (Manufacturers) के अधिकृत डीलर्स को ही है। केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 और 51 का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं और निर्माताओं पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। जनता केवल अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करे।

1 अप्रैल 2019 के बाद के वाहन: इन वाहनों पर बिक्री के समय ही डीलर द्वारा प्लेट लगाई जाती है।

1 अप्रैल 2019 से पुराने वाहन: इनके लिए वाहन मालिकों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना अनिवार्य है।

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वाहन मालिकों के लिए बुकिंग के 5 स्टेप्स

नकली प्लेट से बचने के लिए परिवहन विभाग ने सुरक्षित बुकिंग प्रोसेस साझा की है।

इस पोर्टल पर करें बुकिंग: केवल SIAM की आधिकारिक वेबसाइट www.siam.inया परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.inके माध्यम से ही बुकिंग करें।

ऑनलाइन भुगतान, नकद नहीं: प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करें। किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को नकद (Cash) भुगतान न करें।

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ऐसे चुने आरटीओ डीलर: वेबसाइट पर अपने वाहन निर्माता के नजदीकी अधिकृत डीलर और सुविधा अनुसार समय (Slot) चुनें।

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वेरिफिकेशन ऐसे करें: प्लेट लगवाने से पहले डीलर वाहन के चेसिस नंबर का मिलान करेंगे।

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RC से करें मिलान: प्लेट लगने के बाद नई रजिस्ट्रेशन पुस्तिका (RC) डाउनलोड करें और उस पर दर्ज 'लेजर कोड' का मिलान अपनी नंबर प्लेट के कोड से जरूर करें।

कहां करें शिकायत ?

यदि आपकी नंबर प्लेट का लेजर कोड RC से मैच नहीं करता या आपको नकली प्लेट का संदेह है, तो तुरंत मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइटtransport.mp.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

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