लुटेरी दुल्हन को कड़ी सजा: भोपाल जिला कोर्ट ने 5 शादियां करने वाली हसीना को दोषी ठहराया

 भोपाल में एक चर्चित मामले में लुटेरी दुल्हन को कोर्ट ने ने कड़ी सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश मेघा अग्रवाल की कोर्ट ने बिना तलाक लिए पांच शादियां करने के मामले में महिला हसीना को दोषी ठहराया और उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

Bhopal Looteri Dulhan Saza

Bhopal Looteri Dulhan Saza: भोपाल में एक चर्चित मामले में लुटेरी दुल्हन को कोर्ट ने ने कड़ी सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश मेघा अग्रवाल की कोर्ट ने बिना तलाक लिए पांच शादियां करने के मामले में महिला हसीना को दोषी ठहराया और उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने हसीना पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

हसीना की गतिविधि संगठित गिरोह जैसी

कोर्ट में सामने आया कि हसीना कमजोर और गरीब पुरुषों को अपने जाल में फंसाती थी। फिर शादी के बाद वह पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती और संपत्ति हड़पने की कोशिश करती थी। पुलिस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस पूरे फर्जी शादी के नेटवर्क में हसीना की बेटियां और दामाद भी शामिल थे, जो मिलकर एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे।

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कोर्ट ने दोषी करार दिया

यह मामला शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की थी। पर्याप्त सबूतों के आधार पर कोर्ट ने हसीना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 बीएनएस और आईपीसी की धारा 495 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

कोर्ट के इस फैसले को शादी के नाम पर फ्रॉड करने वाली लुटेरी दुल्हनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के  रूप में देखा जा रहा है। संभावना है कि इससे ऐसे मामलों पर रोक लग सकेगी।

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