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Bhopal Kerwa Dam: भोपाल में केरवा डैम के कैचमेंट एरिया का अतिक्रमण तोड़ा गया। जिला प्रशासन ने 30 एकड़ जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर JCB चला दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई।
कार्रवाई से रसूखदारों में हड़कंप
जिला प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। हुजूर तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी और उनकी टीम ने बरखेड़ी बाजायाफत की पंचायत कुशालपुरा में करीब 30 एकड़ जमीन के अवैध निर्माण को हटाया। JCB की मदद से बाउंड्रीवॉल, सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड उखाड़ी गई।
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फिल्म डायरेक्टर की जमीन
सूत्रों के मुताबिक ये जमीन एक फिल्म डायरेक्टर से कुछ लोगों ने खरीदी थी। वहां बिना अनुमति के निर्माण किए गए थे। आपको बता दें कि NGT ने बड़ा तालाब समेत दूसरे जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसलिए जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हाल ही में भोपाल के केरवा डैम के कैचमेंट एरिया से अवैध निर्माण हटाने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के अनुपालन में कचरे से ऊर्जा संयंत्रों के लिए नई गाइडलाइंस और जल निकायों में फार्मास्युटिकल अपशिष्ट डालने पर रोक के आदेश दिए हैं। NGT पर्यावरण और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार सख्त कदम उठा रहा है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई
केरवा डैम, भोपाल के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए। 30 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए।
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कैचमेंट एरिया की निगरानी
डैम के फुल टैंक लेवल की महीने में कम से कम 2 बार नियमित निगरानी और विशेष पेट्रोलिंग टीम गठित करने के आदेश दिए गए हैं।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
NGT ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के अनुसार कचरे से ऊर्जा संयंत्रों की गाइडलाइंस को 21 मई 2026 से पहले पुनर्गठित करने का आदेश दिया।
औद्योगिक अपशिष्ट
NGT के आदेशों में उद्योगों के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) लगाना और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
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