Bhopal News: पूर्व MLA की वकील बेटी को गुंडा घोषित करना पुलिस को पड़ा महंगा, कोर्ट ने TI-SI पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

महिला अधिवक्ता वीणा गौतम को बिना आधार गुंडा घोषित करने पर कोर्ट ने ऐशबाग थाना प्रभारी और एसआई पर 2 लाख रुपए हर्जाना लगाया, पुलिस कार्रवाई मनमानी बताई।

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Bhopal News: महिला अधिवक्ता वीणा गौतम को बिना आधार गुंडा करार देने की ऐशबाग थाना पुलिस की कार्रवाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस कदम को मनमाना बताते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी अजय नायर और एसआई गौरव पांडेय को दो लाख रुपए हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है।

पड़ोसियों से विवाद हुआ, पुलिस ने उल्टा केस दर्ज कर दिया

वीणा गौतम पूर्व विधायक खूबचंद की बेटी हैं और कई सामाजिक संगठनों में सक्रिय हैं। वो पड़ोसियों से हुए मामूली विवाद की शिकायत दर्ज कराने ऐशबाग थाने गई थीं। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने उनके और उनके पति के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर दिया। इसके बाद दोनों का नाम गुंडा लिस्ट (Gunda List) में डालते हुए मामला एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि दंपति आदतन अपराधी हैं और लोगों में खौफ पैदा करते हैं।

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एसडीएम ने पुलिस की कार्रवाई को निराधार बताया

नजूल शहर एसडीएम ने दस्तावेजों और रिपोर्ट की जांच के बाद पाया कि पुलिस के आरोपों का कोई सबूत नहीं है। न किसी तरह की आपराधिक गतिविधि सामने आई और न ही ऐसा रिकॉर्ड मिला, जिससे दंपति को आदतन अपराधी कहा जा सके। एसडीएम ने इसे केवल आरोपों पर आधारित कार्रवाई माना और पुलिस अधिकारियों को हर्जाना देने का आदेश दे दिया।

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हर्जाना न देने पर अधिवक्ता पहुंचीं जिला न्यायालय

निर्धारित समय में हर्जाना न मिलने पर वीणा गौतम ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की। व्यवहार न्यायाधीश हेमलता अहिरवार ने एसडीएम के आदेश को सही ठहराते हुए पुलिस अधिकारियों को तुरंत दो लाख रुपए का भुगतान करने के निर्देश जारी किए।

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