Dhirendra Shastri Case: मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आपत्तिजनक टिप्पणी मामले को लेकर हाईकोर्ट एक्शन में आ गई है।
RD प्रजापति पर था आरोप
जबलपुर हाई कोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के आदेश दिए हैं।
RD प्रजापति सहित कई लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था। जिसपर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त कारवाई की है।
बीते कुछ महीने पहले आरडी प्रजापति और अन्य ने बागेश्वर धाम के पीतेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी की थी।
इसके बाद इसे सोशल मीडिया में टिप्पणी को वायरल किया गया था।
आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के दिए आदेश
आरडी प्रजापति ने बयान दिया था कि अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी मां की दूध पिया है तो मेरा भूत उतार कर बताए।
इसी के साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाए थे कि धीरेंद्र शास्त्री ने उनपर हमला कराया।
ये बयान उन्होंने दिल्ली में आयोजित OBC महासभा में करीब 10 महीने पहले दिया था।
इसके बाद आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी रंजीत पटेल ने आरडी प्रजापति और अन्य के खिलाफ याचिका लगाई थी।
जिसपर फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के आदेश दिए हैं।
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