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Hit and Run Law: प्रदेशभर में जारी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, आज से फिर सड़कों पर दौड़ेंगी बसें

Hit and Run Law: प्रदेशभर में जारी बस ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म हो गई । मंगलवार को ऑटो टैक्सी चालक महासंघ की हुई बातचीत के बाद बनी सहमति।

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Agnesh Parashar
Hit and Run Law: प्रदेशभर में जारी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, आज से फिर सड़कों पर दौड़ेंगी बसें

रायपुर। Hit and Run Law: प्रदेशभर में जारी बस ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म हो गई है। मंगलवार को ऑटो टैक्सी चालक महासंघ की हुई बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी। अब आज से फिर शहरों में ऑटो चलेंगे। साथ ही दूसरे राज्यों के मालवाहक भी बुधवार से छत्तीसगढ़ पहुंचाना शुरु होंगे।

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ऑटो टैक्सी चालक महासंघ ने किया ऐलान

बता दें कि हिंड एंड रन (Hit and Run Law) के नए कानून में देशभर सहित छत्तीसगढ़ में भी ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर थे। इसके साथ ही राज्य में राजधानी में ऑटो टैक्सी चालक महासंघ ने भी बंद का ऐलान किया था। अब प्रदेश की सभी सड़कों पर फिर बसें दौड़ेगी।

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नए कानून पर हो रहा था विरोध

हिट-एंड-रन' को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर अब बस, ट्रक और फिर से चलने लगेंगी हैं। राजधानी रायपुर में आज ऑटो टैक्सी चालकों ने महाबंद का ऐलान किया था जिसे अब वापस ले लिया गया है।

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मंगलवार रात दिल्ली में हुई थी बैठक

ऑटो टैक्सी चालक संघ के सदस्यों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने (Hit and Run Law) मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी।

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हड़ताल खत्‍म करने का आह्वान

उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्‍म करने का आह्वान किया है।

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