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छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती: सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी, जागरूकता से लेकर जुर्माने तक का अभियान होगा शुरू

छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने सभी नगरीय निकायों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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Harsh Verma
Chhattisgarh Single Use Plastic Ban

Chhattisgarh Single Use Plastic Ban: छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को जमीन पर उतारने के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही निकायों को हर महीने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के मिशन संचालक को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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स्वच्छता दीदियों की भूमिका, घर-घर पहुंचेगा संदेश

SUDA ने साफ कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को आम लोगों तक पहुंचाने में स्वच्छता दीदियां अहम भूमिका निभाएंगी। डोर-टू-डोर अभियान के जरिए नागरिकों को कपड़े के थैले, जूट बैग और अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उद्देश्य साफ है प्लास्टिक की आदत बदले और टिकाऊ विकल्प अपनाए जाएं।

बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता, जुर्माने का प्रावधान

परिपत्र के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्रों, साप्ताहिक बाजारों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर आर्थिक दंड का प्रावधान भी सख्ती से लागू करने के निर्देश हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन रोका जा सके।

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NGO, RWA और स्वसहायता समूहों की भागीदारी

SUDA ने स्पष्ट किया है कि अभियान केवल सरकारी स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। गैर सरकारी संगठनों (NGOs), रहवासी कल्याण संघों (RWAs) और स्वसहायता समूहों की भागीदारी से घर-घर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इससे समाज के हर वर्ग तक संदेश पहुंचे और सामूहिक जिम्मेदारी बने।

स्कूल, दफ्तर और तीर्थ स्थलों पर विशेष अभियान

शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों व विद्यार्थियों की सहभागिता से जागरूकता कार्यक्रम होंगे। वहीं शहर के तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, मुख्य चौक-चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और तालाबों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जन-प्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं, गणमान्य नागरिकों, स्वच्छताग्राहियों और ब्रांड एम्बैसडर्स को शामिल कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

मीडिया और सोशल मीडिया से प्रचार

SUDA ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से जुड़े हर कार्यक्रम का प्रचार स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया के साथ-साथ नगरीय निकायों के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया जाए, ताकि जागरूकता का दायरा और बढ़े।

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विद्यालय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और वेस्ट-टू-आर्ट जैसी गतिविधियों के आयोजन के निर्देश भी दिए गए हैं। SUDA का मानना है कि बच्चों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश परिवारों तक तेजी से पहुंचता है।

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