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Bhilai BLO Attack: भिलाई नगर में SIR के दौरान सरकारी ड्यूटी में बाधा, शराब के नशे में युवक ने बीएलओ पर ईंट से हमला कर दी जानलेवा चोट

Bhilai BLO Attack: भिलाई नगर के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक युवक ने शराब के नशे में बीएलओ पर ईंट से हमला कर दिया।

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Harsh Verma
Bhilai BLO Attack

Bhilai BLO Attack: भिलाईनगर के खुर्सीपार थाना क्षेत्र से मंगलवार को एक चिंताजनक घटना सामने आई है। मतदाता पुनरीक्षण (Voter Revision) अभियान में ड्यूटी कर रहे बीएलओ (BLO) पर शराब के नशे में एक युवक ने ईंट से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ नए भारतीय न्याय संहिता (BNS Act) के तहत सख्त धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

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बीएलओ रूपेश कुमार जोशी पिता भगवती प्रसाद जोशी (35 वर्ष), निवासी अटल आवास बोगदा पुल जामुल, ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वे सरकारी प्राथमिक शाला सेक्टर-11 में सहायक शिक्षक हैं। निर्वाचन आयोग (Election Commission) के आदेश पर विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर के वार्ड नंबर 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड में मतदाता गणना और सूची संशोधन का काम कर रहे थे। अभियान में रूपेश के साथ निगम कर्मचारी पी. कार्तिक और दिनेश भी मौजूद थे।

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शराब के नशे में युवक बोला – यहां से भाग जा, नहीं तो मार डालूंगा

दोपहर करीब 1 बजे गोकुल नगर इलाके में ड्यूटी चल रही थी, उसी दौरान आरोपी जावेद हुसैन निवासी उड़िया मोहल्ला वहां पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने सरकारी काम कर रहे कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने बीएलओ से कहा—“यहां से भाग जा, नहीं तो जान से मार दूंगा।” इसके बाद उसने अचानक ईंट उठाकर बीएलओ के सिर पर जोर से वार कर दिया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों कार्तिक और दिनेश ने बीच-बचाव कर किसी तरह रूपेश की जान बचाई।

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स्वास्थ्य अधिकारी और प्रशासन तुरंत हरकत में आया

घटना की सूचना मिलते ही जोन स्वास्थ्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल रूपेश को सुपेला स्थित सरकारी अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। दूसरी ओर, सूचना पाते ही छावनी एसडीएम हितेश पिस्दा और खुर्सीपार पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी जावेद को धरदबोचा और उसे हिरासत में ले लिया।

किस धाराओं में केस दर्ज हुआ

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 132 और 121(2) के तहत अपराध दर्ज किया है। यह धारा सरकारी कार्य में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने और हत्या की नीयत से चोट पहुँचाने से संबंधित हैं।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का गंभीर अपराध है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनावी कार्य में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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