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बिलासपुर में दो शिक्षक सस्पेंड: शराब पीकर स्कूल आने पर प्रधान पाठक निलंबित, शिक्षिका पर इसलिए कार्रवाई

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा विभाग में लापरवाही, सहकर्मियों से दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों में एक प्रधान पाठक समेत दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों को मुख्यालय से अटैच करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

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BP Shrivastava
Bilaspur Teacher Suspended

Bilaspur Teacher Suspended: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा विभाग ने काम में लापरवाही, सहकर्मियों से दुर्व्यवहार और स्कूल समय में शराब पीकर आने के गंभीर आरोपों में एक प्रधान पाठक समेत दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों को मुख्यालय से अटैच करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

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शराब पीकर आने पर प्रधान पाठक सस्पेंड

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला मटियारी में पदस्थ प्रधान पाठक प्रताप सत्यार्थी पर स्कूल समय में शराब पीकर आने, शिक्षकों से दुर्व्यवहार करने, देरी से आने और समय से पहले स्कूल छोड़ने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद प्रताप सत्यार्थी को शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल आचरण और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ दीर्घ शास्ति की अनुशंसा भी की गई है।

 उपस्थिति पंजी में काट-छांट केस में शिक्षिका सस्पेंड

इसी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक सुपर्णा टेंगवार पर पाठ्य सामग्री के पन्ने चिपकाने, उपस्थिति पंजी में काट-छांट करने और विद्यार्थियों के माध्यम से अन्य शिक्षकों के वीडियो बनवाने की शिकायत सही पाई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने अन्य शिक्षकों के खिलाफ अपशब्दों की रिकॉर्डिंग विद्यार्थियों को सुनवाई। इस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी है और लघु शास्ति (Minor Penalty) की अनुशंसा की गई है। 

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सहायक शिक्षिका पर भी एक्शन

इसके अलावा सहायक शिक्षिका स्नेहलता भारद्वाज के खिलाफ भी लघु शास्ति (Minor Penalty) की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकीय अनुशासन और गरिमा से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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