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Balodabazar News: बलौदाबाजार में निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, SIR प्रक्रिया में रुचि नहीं लेने पर 3 शिक्षक सस्पेंड

Balodabazar News: बलौदाबाजार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देश पर एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने, डिजिटाइजेशन प्रगति में कमी और बीएलओ ऐप में गणना पत्रक की ऑनलाइन एंट्री नहीं करने पर तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।

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Harsh Verma
CG News

Balodabazar News: बलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्यों को लेकर प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाते हुए तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी (Deepak Soni) के आदेश पर यह कार्रवाई विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत एसआईआर कार्य में लापरवाही पाए जाने पर की गई है।

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प्रशासन का साफ निर्देश है कि निर्वाचन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और cualquier कर्मचारी द्वारा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहला मामला: पलारी विकासखण्ड में सहायक शिक्षक निलंबित

विकासखंड पलारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला बम्हनी (Government Primary School Bamni) में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी प्रीतम कुमार ध्रुव (Pritam Kumar Dhruv) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उन्हें गणना पत्रक वितरण, संग्रहण और बीएलओ ऐप (BLO App) पर ऑनलाइन एंट्री का जिम्मा दिया गया था। लेकिन उन्होंने यह कार्य नहीं किया।

इस पर प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय, पलारी (Block Education Officer Palari) में अटैच कर दिया है।

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भाटापारा में दो शिक्षक निलंबित

इसी तरह, विकासखंड भाटापारा (Bhatapara) में दो शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है।

1. अजय प्रकाश बंजारे (Ajay Prakash Banjare) — शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाटापारा

2. द्रोपती ध्रुव (Draupati Dhruv) — शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया

इन दोनों शिक्षकों को एसआईआर के प्रति लापरवाही, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और नियुक्त कार्य में रुचि न लेने के चलते निलंबित किया गया है।

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कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई

शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (Representation of People Act 1950) की धारा 13(2), छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (CG Civil Services Conduct Rules) और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 (CG Classification Control and Appeal Rules) के नियम 9(1)(a) के आधार पर की गई है।

इन शिक्षकों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन की सख्ती से मिला संदेश

यह कार्रवाई आगामी निर्वाचन तैयारियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाती है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को चेतावनी दी है कि सरकारी आदेशों का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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