नई दिल्ली। पैसों से संबंधित लेनदेन करने Cheque Bounce Rules वालों के साथ आजकल Bank Froud News फ्राड भी अधिक होने लगे हैं। bank news लोग कैश लेनदेन करने पर supreem court news गारंटी के लिए चेक mera finence news तो ले लेते हैं लेकिन चेक बाउंस हो जाने के बाद कोर्ट में केस तो लगा दिया जाता है लेकिन इसके निपटारे में महीनों क्या सालों बीत जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
दरअसल चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। जिसमें अब फटाफट केसों का निपटारा होगा। आपको बता दें, Cheque Bounce Rules: सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों में तेजी से निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की सिफारिश को मान लिया है। इसे लेकर पांच राज्यों के हाईकोर्ट्स का जवाब मांगा गया है।
इन राज्यों में की जाएगी स्थापना —
आपको बता दें जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एस रवींद्र भट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई) के तहत विशेष अदालतें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में स्थापित की जाएंगी। जिसे लेकर इन राज्यों के 5 हाईकोर्ट्स का जवाब मांगा गया है।
चेक बाउंस के इतने मामले हैं पेंडिंग — 33 लाख मामले पेंडिंग —
आपको बता दें देश भर में चेक बाउंस के करीब 33 लाख मामले अदालतों में पेंडिंग हैं। जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलें में विशेष अदालतों की सिफारिशों को मान लिया है। इतना ही नहीं इसके लिए 5 हाई कोर्ट्स से इन विशेष अदालतों के गठन को लेकर जवाब मांगा गया है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि चेक बाउंस मामलों के तेज निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं।