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Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी परिसर का होगा एएसआई सर्वे, जिला अदालत में हिंदू पक्ष का आवेदन मंजूर

Gyanvapi Case Update: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दी।

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Bansal news
Gyanvapi Case: उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी समिति की याचिका बहाल की, मस्जिद प्रबंधन समिति ने SC से पिछले आदेश में सुधार की मांग की

Gyanvapi Case Update: वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की।

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जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने का आदेश दिया है।

निगरानी अर्जी पर अब 16 अगस्त को सुनवाई

अपर जिला जज विनोद कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी फैलाने और शिवलिंग जैसी आकृति पर दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई हुई।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी की ओर से अधिवक्ता एहतेशाम आब्दी और शवनवाज परवेज ने वकालत नामा लगाया। कोर्ट ने अन्य विपक्षीगण को उपस्थित होने के लिए अगली सुनवाई 16 अगस्त की तिथि तय की।

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हिंदू पक्ष ने जताई खुशी

जिला जज की अदालत में आवेदन मंजूर  होने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताते हुए इसे बड़ी जीत बताया है।  हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील है कि सर्वे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है।

सर्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वहीं, विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है।

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