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Bank Locker Rules : बैंक लॉकर में रखा है कीमती सामान, चोरी होने पर कौन देगा पैसा! यहां जानें RBI का नियम

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Bansal News
Bank Locker Rules : बैंक लॉकर में रखा है कीमती सामान, चोरी होने पर कौन देगा पैसा! यहां जानें RBI का नियम

नई दिल्ली। आज कल की व्यस्तता भरीbank locker rules जिंदगी में लोग कीमती सामान bank locker रखने के लिए घर RBI rules की जगह बैंक लॉकर bank news को ज्यादा सेफ मानते हैं। पर जरा सोचिए अगर आपके बैंक लॉकर से ही सामान चोरी हो जाए तो क्या करेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बैंक लॉकर से जुड़ा नियम। जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जो RBI द्वारा इस साल की शुरुआत यानि जनवरी 2022 में लाया गया था। अगर आप भी आने वाले समय में बैंक लॉकर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो, आपको भी नए नियम जान लेने चाहिए। नए बैंक लॉकर के रूल्स इस साल की शुरुआत से लागू हो चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये नया नियम।

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बैंक को देना होगा 100 गुना देना होगा मुआवजा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। आपको बता दें ये नया बदलाव ग्राहकों की सुरक्षा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बैंक लॉकर्स में चोरी होने की श‍िकायतें आती रहती थीं। लेक‍िन अगर अब ऐसा हुआ, तो बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर के क‍िराए का 100 गुना देना होगा। क्योंकि अभी तक होता यूं था कि चोरी की वारदात पर बैंक अपना पल्‍ला झाड़ लेते थे।

क्या है आरबीआई का आदेश —
आपको बता दें आरबीआई ने अपने आदेश में कहा मुआवजा देने के अलावा यह भी कहा है कि बैंकों को खाली लॉकर की ल‍िस्‍ट, लॉकर के ल‍िए वेट‍िंग ल‍िस्‍ट नंबर ड‍िस्‍पले पर लगाना होगा। इससे लॉकर स‍िस्‍टम में ज्‍यादा पारदर्श‍िता आने की उम्‍मीद है। आरबीआई का मानना है क‍ि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते। सही जानकारी प्राप्‍त करना ग्राहक का हक है।

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ई-मेल और SMS से म‍िलेगा अलर्ट
नए नियम में आरबीआई ने यह भी कहा है कि अब जब भी ग्राहक अपना लॉकर एक्‍सेस करता है तो इसका अलर्ट बैंक के माध्‍यम से आपको ई-मेल और एसएमएस के जर‍िये देना होगा। आरबीआई की तरफ से यह न‍ियम क‍िसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के ल‍िए बनाया गया है।

जरूरी होगी CCTV फुटेज
बैंक में जहां लॉकर रूम बनाया गया है। उसके बारे आने-जाने वालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा। इतना ही नहीं बैंक को सीसीटीवी फुटेज का 180 द‍िन तक का डेटा भी स्‍टोर करके रखना होगा। ताकि चोरी या सुरक्षा में चूक होने पर पुल‍िस द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा सके।

1 जनवरी 2022 से लागू हुए न‍ियम
आपको बता दें हालांकि ये नियम र‍िजर्व बैंक द्वारा 5 महीने पहले इस साल की शुरुआत में जनवरी 2022 में लागू कर दिए गए थे। इसका नोटिफ‍िकेशन उस समय जारी कर दिया गया था। जिसमें नए बैंक लॉकर न‍ियम 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही थी।

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अगर भूकंप, बाढ़ जैसी आपदा पहुंचाए नुकसान

रिजर्व बैंक कहता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने जैसे हादसों में बैंक की लॉकर में हुए नुकसान को लेकर जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि बैंक की जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के हादसे पेश न आएं इस बात का ख्याल रखें। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं या फिर कस्टमर्स द्वारा हुई किसी गलती के चलते होने वाले नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

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