
Parliament Security Lapse: संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों की जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।
कोर्ट में पुलिस ने कहा कि हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसे जिस UAPA कानून के तहत नामजद किया गया है, उसमें उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है।
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देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश
पुलिस ने कहा कि नीलम और उसके साथियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगा देश की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उनके खिलाफ UAPA के सेक्शन 16 (टेरेरिज्म) और 18 (आतंकी साजिश) की धारा भी जोड़ी गई है।
नीलम की जमानत याचिका पर आज सुनाया जाएगा फैसला
नीलम ने कुछ दिन पहले गिरफ्तारी के 24 घंटे की जगह 29 घंटे में कोर्ट में पेश न करने पर अनुच्छेद 22 (1) का हवाला देकर जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया जा सकता है।
संसद सुरक्षा चूक मामले में कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिनमें संसद के अंदर पीली गैस छोड़ने वाले 2 आरोपी भी शामिल हैं।
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याचिका सुनवाई योग्य नहीं
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ। हरदीप कौर ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
आज इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी नीलम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इस आधार पर रिहाई की मांग की थी कि उसकी पुलिस रिमांड अवैध है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा कि वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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कौन हैं नीलम
बताते चलें कि संसद में हंगामे की आरोपी नीलम हरियाणा के जींद के घासो खुर्द गांव की रहने वाली है। वो खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताती है। उसके फेसबुक प्रोफाइल देखने पर यही पता चलता है कि वो अलग-अलग विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रही है।
कुछ समय पहले तक हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट के पीछे स्थित पीजी में रहकर सिविल सर्विस तैयारी कर रही थी। 25 नवंबर को घर जाने की बात कहकर पीजी से चली गई थी। उसके साथ पीजी में रहने वाली लड़कियों का भी कहना था कि उसकी रुचि राजनीति में बहुत ज्यादा रहती है।
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