भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम में अवैध कब्जे को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला सामने आया है। कलियासोत के किनारे 33 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा वहीं 31 दिसंबर तक सैकड़ों कब्जे हटाने होंगे और राजधानी भोपाल की एकमात्र नदी कलियासोत के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। एनजीटी ने दिसंबर तक सरकार को 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण का सर्वे कराकर हटाने का आदेश दिया है।
लोगों की बढ़ी मुश्किलें
एनजीटी के फैसले के बाद कलियासोत के किनारे रहने वाले लोगों और बिल्डरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्डर लॉबी और प्रभावित रहवासी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस पूरे मामले नदी के संरक्षण और उसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले पर्यावरणविद डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है कि 2014 से अब तक 9 साल में इस मुद्दे पर 200 से ज्यादा बार सुनवाई हुई है।
नदी के किनारे बनी हैं बहुमंजिला इमारतें
भोपाल शहरी हिस्से से नदी कुल 36 किमी होकर भोजपुर में बेतवा नदी में मिल जाती है शुरुआती 9 किमी यानी सर्व-धर्म कॉलोनी से सलैया के बीच करीब 3 हजार बड़े कंस्ट्रक्शन नदी के किनारे बने हैं। इनमें ज्यादातर बहुमंजिला इमारतें हैं।
रहवासी बिल्डर की गलती का उठा रहे है खामियाजा
वही इस फैसले को लेकर सेकड़ो लोगो की जान आफत में आ गई हैवहां के निवासियों का कहना है। इस फैसले का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा सारी गलती बिल्डर की है जबकि रहवासी बिल्डर की गलती का खामियाजा उठा रहे है।
उन लोगों का क्या दोष है जिन्होंने अपने फ्लैट या मकान सभी परमिशन देखकर और अपनी जमा पूंजी लगाकर खरीदे थे पीड़ितों का क्या दोष है बिल्डर बेच कर फ्री हो गया पर रहवासीयो के साथ जो लूट हुई है उस पर क्या कार्यवाही हुईसभी रहवासी संघटन मिलकर इस ठगी की एफ आई आर भी करेंगे औए कोर्ट भी जाएंगे
इस कार्यवाही से वह लोग ज्यादा प्रभावित होंगे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा या फिर अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर फ्लैट और मकान खरीदे थे अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है यानी की गलती बिल्डर की प्रशासन की और उसे भुगतेगी आम जनता।
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