Delhi Covid Guidelines। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने पर मंगलवार को कहा कि दिल्ली में ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है और ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कुछ पाबंदियां लगायी जाएंगी। येलो अलर्ट जारी, रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया।
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स्कूल कॉलेज में फिर हुए बंद
GRAP लागू होते ही दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गये हैं। बता दें कि दिल्ली में सीनियर क्लासेज़ के लिए स्कूल 18 दिसंबर से खुले थे। पहले कोरोना और फिर वायु प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए गए थे. स्कूल बंद होने के साथ साथ जिम, स्वीमिंग पूल, थिएटर आदि पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
यहां भी पाबंदियां लागू
शहर के रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बार 50 फीसदी क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली मेट्रो, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा और किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही अन्य पाबंदियां भी होंगी लागू।
समारोह में शामिल हो सकेंगे 20 लोग
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी (ये रोक अभी भी जारी है। इसी के साथ धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी।