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हवाई सफर की नई गाइडलाइंस, अब यात्रियों को मानना होगा ये नियम, वरना नो-फ्लाई लिस्ट में डल जाएगा नाम

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News Bansal
हवाई सफर की नई गाइडलाइंस, अब यात्रियों को मानना होगा ये नियम, वरना नो-फ्लाई लिस्ट में डल जाएगा नाम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण देशभर में सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में खाना सर्व करने पर रोक लगाई थी। लेकिन, अब एयरलाइंस को फ्लाइट में खाना सर्व करने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने मास्क ना पहनने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिये हैं। जिसके तहत अब एविएशन रेगुलेटर, डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस से कहा है कि कोई पैसेंजर अगर मास्क नहीं पहनता है तो अपने हिसाब से फैसला लेकर उस यात्रि का नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। नो-फ्लाई लिस्ट में नाम डल जाने से वो हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

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सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

- नई नियमों के अनुसार अगर कोई भी पैसेंजर मास्क पहनने में आनाकानी करता है तो एयरलाइंस उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकती है।

- यात्रियों के मनोरंजन की फ्लाइट में छूट होगी, लेकिन शर्तों के तहत यानी कि उन्हें डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिसइन्फेक्टेड हेडफोन देने होंगे।

- इंटरनेशनल फ्लाइट में गर्म खाना दे सकेंगे। वहीं घरेलू फ्लाइट्स में पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवेरेजेज दिए जा सकेंगे।

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- एयरलाइंस को सिंगल यूज ट्रे, प्लेट्स और कटलरी इस्तेमाल करना होगी।

- खाना-पीना देने से पहले क्रू मेंबर को हर बार ग्लव्ज बदलने होंगे।

करीब 2 महीने बंद थी घरेलू उड़ानें

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश में करीब 2 महीने तक उड़ानें बंद थी। जिसके बाद 25 मई से फिर से उड़ानें शुरु हुई थी, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक फ्लाइट में खाना देने की अनुमति नहीं थी। वहीं इंचरनेशनल फ्लाइट्स में दूरी के हिसाब से प्री-पैक्ड फूड्स और स्नैक्स दिए जा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके अनुसार अब फ्लाइट्स में खाना देने की अनुमती मिल गई है।

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