शाजापुर/आदित्य शर्मा : शाजापुर में नैशनल लोक अदालत में एक प्रकरण में अदालत ने समझौते के आधार पर पति-पत्नि और पुत्र को एक किया है। जिला न्यायालय में शाजापुर की हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी श्रीमती लक्ष्मी अपने पति के विरुद्ध डेढ़ वर्ष पूर्व विवाह विच्छेद हेतु कुटुम्ब न्यायालय में धारा 13 हिंदू विवाह अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था एवं साथ में ही घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना का प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
वहीं उसके पति विनोद ने भी कुटुम्ब न्यायालय में अपने अभीभाषक़ सईद पठान बेरछा के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु कुटुम्ब न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। इनका एक पुत्र हर्ष 6 वर्ष भी है
दोनो दम्पत्ति को प्रभारी ज़िला जज एवं लोक अदालत प्रभारी मो अजहर खान विशेष न्यायाधिश व सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेंद्र देवड़ा व न्यायाधिश आदिल अहमद खान मजिस्ट्रेट डॉ. स्वाति चौहान के मार्गदर्शन में समझाईश व अभिभाषक़ पंकज जाधव, अभिभाषक़ जावेद पठान, अभिभाषक़ सावेद पठान बेरछा के सहयोग से दोनो पति पत्नि को अपने पुत्र के साथ में सुखमय जीवन जीने के लिए शपथ दिलाकर एक दूसरे को फूल माला पहना कर साथ में रवाना किया। इस अवसर पर मुकेश वर्मा, सुनील परमार, इरफ़ान मंसूरी सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।