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अवैध कॉलोनीयों के निर्माण पर लगेगी लगाम, कलेक्टर का आदेश जारी

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deepak
अवैध कॉलोनीयों के निर्माण पर लगेगी लगाम, कलेक्टर का आदेश जारी

शाजापुर/आदित्य शर्मा : शाजापुर जिले में नगर पालिका एवं नगर परिषद के शहरी क्षेत्रों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण आवासीय क्षेत्रों की मांग बढ़ने से अवैध कॉलोनाइजेशन की गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस संबंध में भूखण्ड केताओं द्वारा भी अधोसंरचना का विकास न होने के संबंध में लगातार शिकायतें कलेक्ट्रेट व एसडीएम को प्रस्तुत की जा रही है।

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जिले में अवैध कॉलोनीयों के निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973, मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों का पालन न करते हुए न तो आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाती है, न ही स्थल पर नियमानुसार अधोसंरचना का विकास कार्य किया जाता है।

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नगरीय क्षेत्र में विकास योजना (मास्टरप्लान) प्रभावशील है जिसके अन्तर्गत 14 ग्राम समाविष्ट है। नगर पालिका शाजापुर के अतिरिक्त नगर पालिका क्षेत्र शुजालपुर में भी मास्टरप्लान प्रभावशील है। अतः विहित अधिनियम / नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने जिला स्तर पर निम्नानुसार कॉलोनी सेल का गठन कर आदेश जारी किये है।

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जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रभारी अधिकारी तथा संबंधित तहसीलदार / नायब तहसीलदार (नगरीय निकाय) मुख्य नगर पालिका अधिकारी / प्रतिनिधी (नगरीय निकाय) क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक / पटवारी - जांच दल में है।

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जारी आदेश के मुताबिक कॉलोनी सेल की नस्तियों का संधारण एवं प्रचालन शंकर बघेल राजस्व निरीक्षक ( व्यपवर्तन) द्वारा किया जाएगा तथा अवैध कॉलोनी विकास के संबंध में शिकायत / प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः उपरोक्तानुसार जांच दल को प्रेषित किया जाएगा। जांच दल से प्रतिवेदन / रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण प्रभारी अधिकारी के माध्यम से नियम 22 के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

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जारी आदेश में अनुभाग शुजालपुर क्षेत्र से संबंधित जांच प्रतिवेदन / रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी नियम-22 में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे तथा स्थानीय नगरीय निकाय को नियम 26 के प्रावधानों के तहत दाण्डिक कार्यवाही हेतु आदेशित कर सकेंगे।

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