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अगर आप भी अपने बच्चों की पढाई के लिए विदेश भेज रहे हैं पैसा, तो ऐसे बचा सकते हैं टैक्स

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Bansal News
अगर आप भी अपने बच्चों की पढाई के लिए विदेश भेज रहे हैं पैसा, तो ऐसे बचा सकते हैं टैक्स

Save TCS On Foreign Money Transfer: अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और आपको पैसे भेजने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो अब परेशान होने की जरुरत नहीं है। अब आप पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पर कटने वाला मोटा टैक्स भी बचा सकते हैं।
बता दें, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि 7 लाख रुपये तक पर कोई TCS नहीं लगेगा। जिसके बाद से लोगों के मन में सवाल था कि पढ़ाई के लिए पैसे भेजने पर भी टैक्स कटेगा क्या?
तो आपको बता दें, पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजने पर कोई TCS नहीं देना होगा। आईये आपको बताते हैं आप कितना पैसा भेज सकते हैं और कैसे विदेश पढ़ाई के लिए TCS फ्री भेज सकते हैं।

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LRS के तहत इतना पैसा भेज सकते हैं

LRS माता-पिता को पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों को पैसे भेजने की अनुमति देती है। LRS के तहत, माता-पिता एक वित्तीय वर्ष के दौरान $250,000 तक पैसे भेज सकते हैं। यदि माता-पिता निर्धारित सीमा से अधिक पैसा भेजना चाहते हैं, तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ेगी।

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 साल में 7 लाख से ज्यादा पर इतना लगेगा TCS

एलआरएस के तहत, माता-पिता शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए टीसीएस के अधीन हुए बिना प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक पैसा भेज सकते हैं। यदि विदेशी शिक्षा के लिए प्रेषण 7 लाख रुपये की सीमा पार कर जाता है और किसी अनुमोदित वित्तीय संस्थान से ऋण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, तो 0.05 प्रतिशत का टीसीएस लगाया जाएगा।

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शिक्षा उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक का कोई भी प्रेषण, जो ऋण के माध्यम से प्राप्त नहीं किया गया है, पर 5 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।

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समझें कैलकुलेशन

मान लीजिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में LRS के तहत शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेश में 9,00,000 रुपये भेजे हैं। यदि शिक्षा ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया गया है तो 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5 प्रतिशत का टीसीएस लगाया जाएगा। तो, इस मामले में टीसीएस की राशि {(9,00,000-7,00,000)*5/100}=10,000 रुपये हो जाएगी।

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बच्चे की शिक्षा के लिए एलआरएस के माध्यम से पैसे भेजने के लिए टीसीएस की ये मौजूदा दरें हैं। टीसीएस की ऊंची दरें 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगी। हालांकि, अगर खर्च को शिक्षा के उद्देश्य के लिए मान लिया जाए तो इस समय सीमा के बाद कोई बदलाव नहीं होगा।

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