हाइलाइट्स
-
जोमैटो ने नहीं की मोमोज की डिलीवरी
-
महिला ने किया कोर्ट केस
-
कोर्ट ने जोमैटो पर लगाया 60 हजार जुर्माना
Zomato: फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो को मोमोज महंगे पड़ गए। 133 रुपए के मोमोज के बदले जोमैटो को कस्टमर को 60 हजार रुपए देने पड़े। दरअसल, कर्नाटक की एक महिला ने जोमैटो से मोमोज ऑर्डर किए थे, लेकिन ये ऑर्डर महिला तक नहीं पहुंचा। इसके बाद महिला जोमैटो के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई।
3 जुलाई 2023 को कोर्ट ने जौमैटो को दिया आदेश
कर्नाटक के धारवाड़ में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 3 जुलाई 2023 को फैसला सुनाया था। कंज्यूमर कोर्ट ने मोमोज ऑर्डर डिलीवर नहीं करने पर महिला कस्टमर को 60 हजार रुपए देने का आदेश दिया।
महिला ने 31 अगस्त 2023 को ऑर्डर किए थे मोमोज
कर्नाटक के धारवाड़ में शीतल ने 31 अगस्त 2023 को जौमैटो से मोमोज ऑर्डर किए थे। उसने गूगल पे से मोमोज के लिए 133.25 रुपए का पेमेंट किया था। शीतल को मैसेज आया कि उसके ऑर्डर की डिलीवरी 15 मिनट में हो जाएगी। महिला ने दावा किया कि उसे ऑर्डर नहीं मिला। उसके घर पर जोमैटो का कोई डिलीवरी एजेंट नहीं आया।
डिलीवरी एजेंट ने रेस्टोरेंट से पिक किया था ऑर्डर
शीतल ने रेस्टोरेंट पर इसकी पूछताछ की। रेस्टोरेंट से जानकारी मिली कि जोमैटो के डिलीवरी एजेंट ने ऑर्डर पिक किया था। शीतल ने इसके बाद डिलीवरी एजेंट से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शीतल ने जोमैटो को ईमेल भेजकर शिकायत की। उसे 72 घंटे का इंतजार करने को कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
शीतल ने 13 सितंबर 2023 को भेजा लीगल नोटिस
फूड डिलीवरी करने वाले जोमैटो ने शीतल की शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शीतल ने 13 सितंबर 2023 को जोमैटो को एक लीगल नोटिस भेजा। जोमैटो की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये नोट किया कि जोमैटो ने कस्टमर शीतल की शिकायत का तब तक जवाब नहीं दिया जब तक कि उसने केस दर्ज नहीं कराया। 2 मई 2024 को जोमैटो ने शीतल को 133.25 रुपए का रिफंड दे दिया।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने क्या कहा
जोमैटो के मोमोज वाले मामले में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि जोमैटो ग्राहक द्वारा दिए गए ऑनलाइन ऑर्डर पर सामान पहुंचाने का काम कर रहा है। फिर भी ग्राहक से पेमेंट मिलने के बावजूद जोमैटो ने उसे उसके ऑर्डर की डिलीवरी नहीं की। मामले के इन तथ्यों को देखते हुए हमारी राय में शिकायतकर्ता के दावे का जवाब देने के लिए जोमैटो की जवाबदेही है।
ये खबर भी पढ़ें: सब्जियां उगाकर मालामाल हुआ छोटा किसान, जानें कैसे आप भी कर सकते हैं स्मार्ट खेती
कस्टमर शीतल को जोमैटो ने दिए 60 हजार रुपए
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष ईशप्पा के. भूटे ने जोमैटो को कस्टमर शीतल को हुई असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। 50 हजार रुपए जुर्माना और केस के खर्च के लिए 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया। इसके बाद जोमैटो ने कस्टमर शीतल को 60 हजार रुपए दिए।