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Supreme Court Statement : रणवीर इलाहबादिया के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, विदेश जाने पर लगाई रोक

YouTuber Ranveer Allahabadia Samay Raina Case सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पॉपुलर होने का यह मतलब नहीं कि कोई कुछ भी कह सकता है। अदालत ने कहा, "आप लोगों के माता-पिता का अपमान कर रहे हैं। जिस मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा

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Supreme Court Statement : रणवीर इलाहबादिया के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, विदेश जाने पर लगाई रोक
Supreme court statement raniveer allahbadia: यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया के स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में दिए गए बयान पर विवाद हुआ था, और अब ये मामला सुप्रीमकोर्ट में चला गया है,जिसकी सुनवाई आज मंगलवार को हुई।  अदालत ने रणवीर की टिप्पणी को "गंभीर और अशोभनीय" बताते हुए फटकार लगाई और कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया के स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में दिए गए बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने रणवीर की टिप्पणी को "गंभीर और अशोभनीय" बताते हुए फटकार लगाई और कहा कि उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है।हालांकि उन पर दर्ज की गई  एफआईआर  के आधार पर गिरफ्तारी से सुरक्षित रखा गया हैं कोर्ट ने रणवीर इलाहबादिया को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा  "ऐसे व्यक्ति का केस क्यों सुनें?"

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पॉपुलर होने का यह मतलब नहीं कि कोई कुछ भी कह सकता है। अदालत ने कहा, "आप लोगों के माता-पिता का अपमान कर रहे हैं। जिस मानसिकता का प्रदर्शन किया गया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा।"
कोर्ट ने रणवीर इलाहबादिया को निर्देश दिया है कि वे बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही, उन्हें अपना पासपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में जमा करने का आदेश दिया गया है।
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जांच में सहयोग अनिवार्य

हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके तहत महाराष्ट्र, असम और जयपुर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा, कोर्ट ने रणवीर को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि उन्हें किसी प्रकार की धमकी या खतरा महसूस होता है, तो वे अपनी सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।
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क्या है पूरा विवाद?

रणवीर इलाहबादिया स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। शो के दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके माता-पिता की निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस बयान के चलते असम, महाराष्ट्र और जयपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
सोशल मीडिया पर लोगों ने रणवीर के इस बयान की कड़ी आलोचना की थी और इसे अनैतिक व अनुचित करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब रणवीर को इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

 इनकम टैक्स की इंदौर-खरगोन में रेड, रियल एस्टेट और कॉटन व्यवसायी के ठिकानों पर जांच जारी

इनकम टैक्स विभाग की टीम ने मंगलवार को इंदौर और खरगोन के भीकनगांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई के तहत इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी हृदेश दीक्षित और खरगोन के कॉटन व्यवसायी अनंत एग्रो के ठिकानों पर छापा मारा गया। पूरी खबर पढ़ें

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