बलौदाबाजार: जिले में में 31मई 2021की सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा कलेक्टर सुनील कुमार जैन द्वारा इस संबंध में आज आदेश जारी किया गया है। पूर्व में सम्पूर्ण जिले को 24 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था।
आम जनता को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोराना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।