Rahul Gandhi: बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हए 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। वहीं अब राहुल गांधी की अपील कर कोर्ट सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मानहानि मामले में सजा के बाद राहुल गांधी ने 2 साल की सजा को निलंबित करने की गुहार लगाई थी। जिसके बाद अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश आर पी मोगेरा ने कहा कि वह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 20 अप्रैल को आदेश जारी करेंगे।
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जानिए क्या है मामला?
बता दें कि 23 मार्च को ही सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चार साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए एक बयान पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था। वहीं कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। जिसके बाद नियमों के तहत, अगर किसी नेता को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसे मिली सभी सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती है। इसी कड़ी में राहुल गांधी से बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था।