नई दिल्ली। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल गांधी अपनी
सजा पर रोक लगाने देश की सर्वोच्च अदालत पहुंचे हैं। मानहानि मामले में राहुल की लोकसभ सदस्यता के साथ उनका दिल्ली वाला घर भी छिन गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर आज सजा पर रोक के फैसले को सही ठहराता है तो राहुल के लिए आगे की राह कठिन
हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट से है आश
गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन, पिछले हफ्ते यानी 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की सजा पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सूरत की सेशल कोर्ट के फैसले को सही
ठहराते हुए कहा था कि सजा पर रोक नहीं लगा सकते।
उनके खिलाफ पहले से मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। अब राहुल इसी फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सजा को बरकरार रखता है तो ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसी के साथ अगले 6 साल
तक वह अयोग्य ही घोषित रह जाएंगे।
असल में राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल के खिलाफ धारा 499, 500 के तहत केस दर्ज
किया गया था। मामला सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हुए सेशन कोर्ट पहुंचा। 23 मार्च को राहुल को सूरत की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई लेकिन, दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से
इनकार कर दिया। राहुल ने सेशन कोर्ट के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी जहां उनके हाथ निराशा लगी। अब राहुल सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
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