Wife Found Maid Lover: ग्वालियर के बहोड़ापुर पुलिस ने एक महिला और उसके बच्चे को बरामद किया है, जिसे उसके पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ढूंढने की कोशिश की थी। यह महिला घर में काम करने वाली नौकरानी के प्रेमी के साथ नागौर (राजस्थान) में पाई गई। सोमवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बहोड़ापुर पुलिस ने महिला को पेश किया। शासकीय अधिवक्ता अजय निरंकारी ने बताया कि महिला ने घर छोड़ने के बाद से अपना मोबाइल बंद कर दिया था। पुलिस ने ग्वालियर से लगभग 600 किमी दूर नागौर (राजस्थान) से महिला को बरामद किया।
महिला ने कोर्ट को बताया कि वह अपनी मर्जी से घर से गई थी और उसे अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसका बर्ताव ठीक नहीं है। उसने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहेगी, लेकिन पति के साथ नहीं जाएगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया।
महिला और नौकरानी के प्रेमी के बीच कनेक्शन
प्रकरण की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला और युवक कृष्णा गुर्जर के बीच आपसी कनेक्शन था। बहोड़ापुर निवासी पति ने जब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, तो उसने दिसंबर से पत्नी के गायब होने की बात कही।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि घर में काम करने वाली नौकरानी का ब्वॉयफ्रेंड (प्रेमी) राजस्थान में रहता है। नौकरानी उससे फोन पर बात करती थी। एक दिन फोन डिस्चार्ज हो गया तो उसने मालकिन (याची की पत्नी) के मोबाइल से प्रेमी को कॉल किया। यहां से मालकिन के मोबाइल में प्रेमी का नंबर आ गया और प्रेमी को मालकिन का नंबर मिल गया। यहीं से दोनों संपर्क में आए और बाद में मालकिन घर छोड़कर भाग गई।
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कोर्ट ने पति पर जुर्माना लगाया, पत्नी को जेल भेजा
हाई कोर्ट में सोमवार को इस अनूठे मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पति पर तथ्यों को छुपाकर याचिका दायर करने के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, पत्नी को जेल भेजने के आदेश दिए गए। मामले की शुरुआत तब हुई जब पति परमाल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करते हुए मई 2024 से पत्नी को गुमशुदा बताया। पति ने आरोप लगाया कि मायके गई पत्नी की लंबे समय से कोई खबर नहीं है।
बिलौआ पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि पति ने 2021 में पत्नी, सास और ससुर पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया था। ससुर राजाराम भी जेल गया। वहीं, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुनीता साल 2022 से लापता है। परमाल की पत्नी 2022 से पहले से उसके साथ नहीं रहती थी। सुनवाई के दौरान जब पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने पति परमाल पर बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया और साथ रहने से इनकार कर दिया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पति पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, शासकीय अधिवक्ता अजय निरंकारी ने कोर्ट से कहा कि पत्नी 2022 से फरार है और उसे घर ना भेजकर जेल भेजा जाए। इस पर कोर्ट ने पत्नी को जेल भेजने का निर्देश दिया।
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