/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/H0VZEftp-sddefault-1.webp)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस पर जल्द आदेश जारी करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया था, जिन्होंने कोर्ट में पेश होकर बिना शर्त माफी मांगी। बता दे की कई राज्यों ने Animal Birth Control Rules को लागू करने में लापरवाही बरती थी और समय पर हलफनामा दाखिल नहीं किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा — “अगर भविष्य में फिर ऐसी गलती हुई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Animal Birth Control Rules का सख्ती से पालन जरूरी है ताकि सड़कों और कॉलोनियों में कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जा सके। कोर्ट ने Dog Bite Victims के लिए भी राहत का एलान किया है। अब पीड़ितों को अपनी याचिका दाखिल करने के लिए कोई राशि जमा नहीं करनी होगी, जबकि कुत्तों के पक्ष में याचिका दाखिल करने वाले लोगों को ₹25,000 और एनजीओ को ₹2 लाख रुपये कोर्ट में जमा करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि अब वह पीड़ितों की बात भी सुनेगा, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर 2025 को होगी, और माना जा रहा है कि तब सुप्रीम कोर्ट सरकारी दफ्तरों में फीडिंग बैन पर अंतिम आदेश जारी कर सकता है। यह कदम जनता की सुरक्षा और सड़कों पर बढ़ते खतरों को रोकने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है....
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें