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University Lokpal Eligibility: मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कौन बन सकता है लोकपाल, जानिए योग्यता

भोपाल। University Lokpal Eligibility: मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए अब समस्याओं का समाधान पाना आसान होने वाला है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। यह लोकपाल छात्रों की शिकायतों का निवारण करेंगे।

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Bansal News
University Lokpal Eligibility: मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कौन बन सकता है लोकपाल, जानिए योग्यता

भोपाल। University Lokpal Eligibility: मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के लिए अब समस्याओं का समाधान पाना आसान होने वाला है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश के मुताबिक प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। यह लोकपाल छात्रों की शिकायतों का निवारण करेंगे।

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लोकपाल की नियुक्ति के मापदंड

बता दें कि छात्रों की शिकायत के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति की जानी है। हालांकि, इनकी नियुक्ति के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति लोकपाल के पद के लिए आवेदन कर सकेंगे जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपित रह चुके हों। शिक्षा या अनुसंधान के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति हों।

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लोकपाल का कार्यकाल कितना

किसी भी विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष या 70 वर्ष की उम्र, जो पहले हो तक किया जाएगा। जिस दिन से पद पर नियुक्ति होगी उस दिन से यह नियम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही लोकपाल के कार्यकाल की समाप्ति होने के बाद अगले कार्यकाल की नियुक्ति के लिए समीक्षा कर निर्णय लिया जा सकेगा।

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ऐसे मुद्दों को हल करेंगे लोकपाल

बता दें कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्त होने वाली है। यह लोकपाल ऐसे मुद्दों को हल करेंगे, जिन्हें विवि की कमेटी नहीं सुलझा पा रही है। साथ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं से जुड़े मुद्दों पर भी लोगपाल सुनवाई करेंगे। यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए गाइडलाइन जारी की है।

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15 दिन का मिलेगा समय

जानकारी के मुताबिक यूजीसी द्वारा जारी गाईडलाइन में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए छात्र-छात्राओं की शिकायतों को सुनने और उनका हल करने की प्रक्रिया करनी होगी। इसके लिए 15 दिन का समय होगा। यदि समिति किसी मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती तो ऐसे में लोकपाल के लिए मामला भेजा जाएगा।

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