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नई दिल्ली। इसी साल देश भर के टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी चार पहिया वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदता है तो उसे अब साथ में FASTag भी लेना पड़ता है। देश में इन दिनों त्योहारी सीजन का महौल है। ऐसे में कई लोग नई गाड़ी खरीदते हैं साथ ही पुरानी गाड़ी को बेचते भी हैं। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि पुरानी गाड़ी बेचने के दौरान उसपर लगे FASTag का क्या करना चाहिए। क्या उसे निकाल लेना चाहिए या कुछ और करना चाहिए।
बतादें कि अगर आप भी अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको कार की बिक्री के बारे में उस बैंक को सूचित करना होता है जिसने आपका टैग जारी किया था। साथ ही इस उस अकाउंट को बंद भी कराना होता है।
अकाउंट बंद कराना क्यों जरूरी?
अगर आप गाड़ी बेचने के बाद उस अकाउंट को बंद नहीं कराएंगे तो गाड़ी जिस भी टोल प्लाजा से गुजरेगी उसका पेमेंट आपके अकाउंट से ही कटता रहेगा। गौरतलब है कि टोल पेमेंट उस सोर्स अकाउंट से कटता है, जिससे फास्टैग अकाउंट लिंक्ड होता है। इसके अलावा अगर आप उस अकाउंट को बंद नहीं कराएंगे तो कार के नए मालिक को भी नया फास्टैग नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक वाहन के लिए केवल एक ही फास्टैग अकाउंट को लिंक किया जा सकता है।
कैसे बंद कराएं फास्टैग?
अगर आप फास्टैग को बंद कराना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने फास्टैग प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैकट करें और लिंक्ड अकाउंट को बंद करा लें। इसके लिए आप कस्टमर केयर सर्विस पर कॉल करें। MoRTH/NHAI/IHMCL ने फास्टैग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1033 लॉन्च किया हुआ है। ग्राहक किसी भी फास्टैग संबंधित समस्याओं के लिए सीधे 1033 पर कॉल करके अपना जवाब पा सकते है।
इसके अलावा FASTag से जुड़े इन पांच नियमों का हमेशा ध्यान रखें।
1. अगर आप चार पहिया वाहन या बड़े वाहन से हैं और आपके पास FASTag की सुविधा नहीं है और आपने वाहन को FASTag लेन में डाल दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपसे दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।
2. इसके अलावा अगर आपके पास फास्टैग है लेकिन उसमें कम बैलेंस है, या फास्टैग डैमेज है और आप ने उस लेन में गाड़ी को डाला है तो इस स्थिति में भी आपको दोगुना टैक्स चुकाना पड़ेगा।
3. अगर आप अपनी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसके लिए भी फास्टैग की जरूरत है। बतादें कि पहले ऐसा नियम नहीं था, लेकिन अब गाड़ी का बीमा कराने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है।
4. कोई गाड़ी मालिक एक ही फास्टैग को अपनी अलग-अलग गाड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक फास्टैग सिर्फ एक ही गाड़ी के लिए होता है। अगर आपके पास दो-चार गाड़ियां हैं, तो हर गाड़ी के लिए अलग-अलग फास्टैग इश्यू कराना होगा। नहीं तो पकड़े जाने पर आप पर कानून संवत कार्रवाई की जा सकती है।
5. पाचवां और आखिर नियम जो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप किसी निश्चित टोल प्लाजा से हमेशा या बार-बार ट्रैवल करते हैं तो आप बैंक के जिरये मंथली पास भी बनवा सकते हैं।
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