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अगर ATM से कलर नोट निकल जाए तो क्या करें? जानिए इसको लेकर क्या हैं RBI के नियम

अगर ATM से कलर नोट निकल जाए तो क्या करें? जानिए इसको लेकर क्या हैं RBI के नियम What to do if a color note is lost from the ATM? Know what are the rules of RBI regarding this nkp

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Bansal Digital Desk
अगर ATM से कलर नोट निकल जाए तो क्या करें? जानिए इसको लेकर क्या हैं RBI के नियम

नई दिल्ली। अगर किसी नोट में रंग लगा है तो कोई भी व्यक्ति या दुकानदार उस नोट को लेने से मना कर देता है। लेकिन अगर हम एटीएम से पैसे निकालते हैं और वहां से कलर नोट निकलता है या कटे-फेट नोट निकलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बतादें कि कलर नोट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बना रखे हैं। इस कारण से कोई भी कलर नोट बाजार में नहीं चल पाता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि भारतीय करेंसी को लेकर RBI ने क्या नियम बनाए हैं।

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एक ग्राहक ने SBI से पूछा था

आपको बता दें कि हाल ही में एक ग्राहक ने इस समस्या को लेकर SBI को टैग करते हुए ट्विटर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। ग्राहक का कहना था कि उन्होंने एटीएम से पैसे निकलवाए थे लेकिन इस दौरान उन्हें 500 का रंग लगा हुआ नोट मिल गया। SBI ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर एटीएम से ऐसे नोट निकलते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। साथ ही इस ट्विट में यह भी कहा गया कि बैंक के एटीएम से ऐसे नोट निकलना असंभव है।

बैंक से बदलवा सकते हैं नोट

एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल जवाब देते हुए कहा कि ‘प्रिय ग्राहक, करेंसी नोटों को हमारे एटीएम में लोड करने से पहले अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों के माध्यम से जांचा जाता है। इसलिए, गंदे, कटे-फटे नोट का वितरण असंभव है। हालांकि, आप हमारी किसी भी शाखा से नोट बदलवा सकते हैं।’ ऐसे में अगर आपके पास ऐसा नोट है तो आप बैंक के माध्यम से इसे चेंज करवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, कोई भी बैंक रंग लगे नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है। हालांकि, आरबीआई ग्राहक को किसी भी नोट को गंदा करने से बचने की सलाह देता है।

किन नोटों को बदला नहीं जा सकता

RBI की माने तो अगर आपका नोट नकली है तो उस नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा पुराने, फटे और रंग लगे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है। लेकिन जले हुए या बहुत बुरी तरह से टुकड़े हो चुके नोट को नहीं बदला जाएगा। अगर बैंक अधिकारी को लगा कि आपने जानबूझकर नोट फाड़ा या काटा है तो वे आपके नोट को बदलने से इंकार कर सकता है।

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कटे-फटे नोट बदलने पर कितने पैसे वापस मिलते हैं?

ये इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितने का है और कितना फटा हुआ है। मान लीजिए 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर (सीएम) होने पर पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन 44 वर्ग सीएम पर आधा ही मूल्य मिलेगा। इसी तरह 200 रुपये फटे नोट में 78 वर्ग सीएम हिस्सा देने पर पूरा पैसा मिलेगा, मगर 39 वर्ग सीएम पर आधा पैसा मिलेगा।

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