SDM Vs Deputy Collector: आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें किसी न किसी काम से एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस जाना पड़ता होगा. ऐसे कई लोग होंगे जो काम के सिलसिले में अक्सर आते-जाते रहते हैं।
इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर एक ही होते हैं या अलग-अलग.लेकिन हम आपको बता दूं कि ये दोनों पोस्ट अलग-अलग हैं। उनकी शक्ति और कार्य पद्धति में बहुत अंतर होता है।
प्रशासनिक सेवा में एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर आपको भी इन दोनों पोस्ट को लेकर कोई कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है तो आप यहां विस्तार से पढ़ सकते हैं।
एसडीएम एवं डिप्टी कलेक्टर की शक्तियाँ
एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार काम करता है।
यह सीआरपीसी 1973 की धारा 20 की उपधारा 4 के अनुसार अपनी शक्ति का उपयोग करता है। अपने उपमंडल की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एसडीएम के कंधों पर होती है।
इसके अलावा, एसडीएम के पास सीआरपीसी 1973 की धारा 44 के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। उनके पास मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका की शक्ति भी है।
एसडीएम को काम करने की यह सारी शक्तियां सीआरपीसी 1973 के तहत स्वचालित रूप से मिलती हैं।
डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो वह राज्य के भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करता है। उनके पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, लाठी चार्ज करने, धारा 144 लागू करने जैसी कोई शक्ति नहीं है।
डिप्टी कलेक्टर के पास अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी नहीं है।
इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर के पास केवल राजस्व संबंधी शक्तियां ही होती हैं। उनकी शक्ति राज्य सरकार और संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आवंटित की जाती है।
एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर वेतन
अगर हम एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर के वेतन और अन्य सुविधाओं की बात करें तो इसमें अंतर नगण्य माना जाता है।
दोनों को ज्वाइन करने के बाद मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं एक समान हैं। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर की पहली ज्वाइनिंग के समय दोनों का मूल वेतन 56100 रुपये है।
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