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DPDP Bill: क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल, नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर लगेगा भयंकर जुर्माना

DPDP Bill: लोकसभा में सोमवार को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक, 2023 पारित हो गया। इससे पहले तीन अगस्त को...

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Data Protection Bill: डेटा संरक्षण नियमों के अनुपालन के लिए एक साल का समय दे सकती है सरकार, पढ़ें पूरी खबर

DPDP Bill: लोकसभा में सोमवार को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक, 2023 पारित हो गया। इससे पहले तीन अगस्त को लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया गया था।

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डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का होगा गठन

बिल के लागू होने के बाद केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना करेगी। इसका काम अनुपालन की निगरानी करना और जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा फिड्यूशियरीज़ को निर्देशित करना और व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों को सुनना शामिल है।

बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति दो साल के लिए की जाएगी। बोर्ड के सदस्यों की संख्या केंद्र तय करेगा।

विधेयक के अन्य खास प्रावधान

नए कानून के तहत बच्चों के डाटा तक पहुंच के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य होगी।

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 राष्ट्रीय सुरक्षा-कानून व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को डाटा इस्तेमाल की विशेष इजाजत मिलेगी।

 सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट करने के बाद कंपनी के लिए डाटा डिलीट करना अनिवार्य होगा।

 कंपनियां खुद के व्यावसायिक उद्देश्य के इतर डाटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। यूजर को अपने निजी डाटा में सुधार करने या उसे मिटाने का अधिकार मिलेगा।

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 बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले या लक्षित विज्ञापनों के लिए डाटा एकत्र करना गैरकानूनी होगा।

क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल

डाटा प्रोटक्शन बिल के लागू होने के बाद यदि किसी कंपनी यह संस्था द्वारा नियमों को तोड़ा जाता है और किसी भी व्यक्ति की जानकारी लीक की जाती है, तो उसे पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस कानून के लागू होने के बाद लोगों को अपना डाटा, स्टोरेज और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार मिल जाएगा।

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मनमानी पर लगेगी रोक

डाटा प्रोटेक्शन बिल के लागू होने के बाद सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगा सकेगी। जब भी कोई कंपनी किसी शख्स की निजी जानकारी को इकट्ठा करना चाहेगी तो इसके लिए उसे संबंधित व्यक्ति से इजाजत लेनी होगी।

इस बिल के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को तभी लिया जा जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति ने इसके लिए सहमति दी हो। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मामलों में इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

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