MP Civil Judge Recruitment 2022: हाईकोर्ट ने कहा- SC-ST कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम अंकों में छूट दें, सिलेक्शन लिस्ट दोबारा जारी करें

MP Civil Judge Recruitment 2022 Update: मध्यप्रदेश सिविल जज भर्ती 2022 में शामिल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए राहत की खबर है।

MP Civil Judge Recruitment 2022

MP Civil Judge Recruitment 2022 Update: मध्यप्रदेश सिविल जज भर्ती 2022 में शामिल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए राहत की खबर है। जज बनने का सपना लेकर भर्ती में सफल हुए युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है।

दरअसल, मध्यप्रदेश में सिविल जज भर्ती 2022 का रिजल्ट घोषित होने के बाद चयन सूचि में कम कैंडिडेट्स का नाम दिया गया था। जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आरक्षित वर्गों की चयन सूची को संशोधित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एग्जाम सेल को निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम अंकों में एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम अंकों में शिथिलता (Relaxation) देकर नई संशोधित सूची तैयार की जाए।

मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक

अनुसूचित जाति (SC) कैटेगरी में न्यूनतम करीब 45% अंक माने जाएं।

अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी में कम से कम 40% अंक माने जाएं।

साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए निर्धारित कम से कम 20 अंकों में भी राहत दी जाए।

कोर्ट ने कहा है कि यह संशोधित सूची अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी।

कोर्ट ने बताई चयन में गंभीर विसंगति

कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में सामने आई गंभीर विसंगतियों पर ध्यान दिया।

कुल पद: 191 पद।

अनुसूचित जनजाति (ST) चयन: इस कैटेगरी एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया गया।

अनुसूचित जाति (SC) चयन: इस कैटेगरी से सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ।

खाली पद: कोर्ट ने 121 एसटी पद खाली रहने को अत्यंत गंभीर मामला बताया।

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एग्जाम सेल ने नहीं किया आरक्षण नीति का पालन

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने दलील दी कि के एग्जाम सेल ने आरक्षण नीति का सही पालन नहीं किया।

बैग्लॉग पदों को अनारक्षित वर्ग को देना।

न्यूनतम अहर्ता (Minimum Qualifying Marks) में शिथिलता न देना।

इंटरव्यू में कम अंक देना।

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